- अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ छापेमारी की.
भुवनेश्वर: ओडिशा के बरहामपुर में पुलिस ने गुरुवार को शहर के विभिन्न होटलों और रेस्तरां में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने हुक्का बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित तंबाकू प्रोडक्ट और खतरनाक पदार्थ जब्त किए. चौंकाने वाली बात यह है कि छापेमारी के दौरान इन बारों में कुछ नाबालिग हुक्का पीते हुए पाए गए.
अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ टाउन और बरहामपुर टाउन पुलिस स्टेशन, गोसानिनुआगांव पीएस, बड़ा बाजार पीएस और बैद्यनाथपुर पीएस के नेतृत्व में पांच टीमों ने शहर के उन रेस्तराओं और होटलों पर छापेमारी की, जहां नाबालिगों को कथित तौर पर हुक्का पीने की सेवाएं दी जा रही थीं.
आगे की जांच से पता चला कि ये हुक्का बार बैन तंबाकू प्रोडक्ट और चारकोल सहित अन्य रसायनों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें धूम्रपान के अनुभव को बढ़ाने के लिए हुक्का पॉट में आग के साथ मिलाया जाता था. पूछताछ के दौरान इन रेस्तरां मालिक हुक्का बार चलाने और तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री के समर्थन में कोई भी अथॉरिटी या लाइसेंस पेश नहीं कर सके.
तंबाकू प्रोडक्ट हेल्थ के लिए हानिकारक
पुलिस ने कहा कि ये तंबाकू प्रोडक्ट हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि इन्हें स्वादिष्ट बनाने और नशा बढ़ाने के लिए इनमें खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे हैं. पुलिस ने कहा कि इस प्रकार के केमिकल पब्लिक हेल्थ के लिए हानिकारक हैं और इनसे फेफड़ों का कैंसर होता है.
पुलिस ने हुक्का पॉट स्टैंड के साथ और अन्य मटेरियल, चारकोल और तंबाकू प्रोडक्ट के पैकेट सहित केमिकल जब्त कर लिए ताकि हुक्का बार को लोगों खासकर नाबालिगों को खतरनाक प्रोडक्ट की आगे की बिक्री से रोका जा सके.
आगे की जांच जारी
बैद्यनाथपुर पुलिस स्टेशन, टाउन पुलिस स्टेशन और बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों के तहत सात आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. आगे की जांच चल रही है.
अभिभावकों की शिकायत पर एक्शन
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हाल ही में चिंतित अभिभावकों और नागरिकों से बहुत सारी शिकायतें मिली थीं कि शहर में अवैध हुक्का बार संचालित होने लगे हैं, जहां नाबालिगों को हुक्का पीने की सुविधा दी जा रही है. तदनुसार, छापेमारी की गई और कार्रवाई शुरू की गई. बीएनएस की धारा 274/275 और COPTA अधिनियम की धारा 21/22/24 के तहत मामला दर्ज किया गया है.”