नई दिल्ली. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत पर ‘लेयर शॉट’ विज्ञापन मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आयोग की ओर से लेयर शॉट परफ्यूम ब्रांड द्वारा महिलाओं के प्रति गलत विज्ञापन दिखाने को लेकर हाल ही में मामला उठाया था. जिसके बाद इस विज्ञापन को लेकर कई नामी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी आपत्ति व्यक्त की थी. अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
इस विज्ञापन में एक लड़का और एक लड़की को एक बिस्तर पर बैठे हुए दिखाया गया था. तभी चार और लड़के कमरे में प्रवेश करते हैं. एक पूछता है , ‘शॉट मारा लगता है’, बिस्तर पर बैठे लड़के ने कहा, ‘हां, मारा ना’ फिर पहला लड़का बोलता है, ‘अब हमारी बारी’ और लड़की की ओर बढ़ने लगता है. इस घटना पर लड़की हैरान और असहज दिखाई देती है. इसके बाद, लड़का ‘शॉट’ नाम के एक बॉडी स्प्रे की एक बोतल उठाता है और लड़की को राहत मिलती है जैसे कि वह सामूहिक बलात्कार से बच गई थी.
इसी ब्रांड के एक अन्य विज्ञापन में चार लड़के एक स्टोर में एक लड़की का पीछा करते दिखते हैं. उसके ठीक पीछे खड़े होकर लड़के बातचीत करते हैं, ‘हम चार, और ये एक! शॉट कौन लेगा!’ विज्ञापन में दिखाया गया था कि लड़कों की बातचीत से लड़की डर जाती है. फिर से, इसी तरह लड़के ने ‘शॉट’ नाम के बॉडी स्प्रे की एक बोतल उठाई और लड़की ने राहत की सांस ली.
दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ‘बलात्कारी मानसिकता’ को बढ़ावा देने वाले उक्त विज्ञापन का संज्ञान लिया था और 4 जून 2022 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई की मांग की थी. इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि स्वाति मालीवाल की शिकायत पर स्पेशल सेल, नई दिल्ली में आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखकर मामले में उनके हस्तक्षेप की मांग भी की थी. आयोग के पत्र के बाद मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया कि विज्ञापन को प्रचलन से हटा दिया जाए.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है. मुझे उम्मीद है कि लेयर शॉट कंपनी के मालिकों के साथ-साथ टीवी पर इस अपमानजनक विज्ञापन को बनाने और प्रकाशित करने में शामिल लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो स्पष्ट रूप से विषाक्त पुरुषत्व और सामूहिक बलात्कार को प्रोत्साहित करता है. इसके अलावा, मुझे आशा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कड़ी व्यवस्था बनायी गयी है ताकि इस तरह का विज्ञापन टीवी पर फिर कभी नहीं चलाया जा सके. महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए इस मामले में कठोर कार्रवाई की जरूरत है.’
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Tags: Swati Maliwal
FIRST PUBLISHED : June 09, 2022, 17:33 IST