( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )
बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वाले चालकों पर अंकुश लगाने के लिए इंदौर जिला कलेक्टर ने हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक 1 अगस्त से इंदौर में हेलमेट अनिवार्य होने के बाद पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दुपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा.
इंदौर शहर में आगामी 1 अगस्त से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा. बुधवार को जारी एक आदेश में इंदौर कलेक्टर ने 1 अगस्त से इंदौर शहर में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. आदेश के मुताबिक 2 दिन तक युवाओं में हेलमेट की जागरूकता को लेकर प्रचार किया जाएगा.
बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वाले चालकों पर अंकुश लगाने के लिए इंदौर जिला कलेक्टर ने हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक 1 अगस्त से इंदौर में हेलमेट अनिवार्य होने के बाद पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दुपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा.
पेट्रोल पंप के अलावा ट्रैफिक विभाग भी हेलमेट अनिवार्यता का सख्ती से पालन करवाएगा
रिपोर्ट के मुताबिक बिना हेलमेट बाइक चलाने पर निगरानी के लिए पेट्रोल पंप के अलावा ट्रैफिक विभाग सख्ती से इसका पालन करवाएगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे, जिन्होंने शहर में खुद घूम कर देखा था कि लोग हेलमेट पहनने से बचते हैं.
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