( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )
एनटीवी टाइम न्यूज गुना/गुना जिले की आरोन नगर परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दिव्यांग हितग्राही को अनोखा फरमान सुनाया है। हितग्राही का दावा है कि नगर परिषद के इंजीनियर ने उसे 3 दिन में शादी करने का अल्टीमेटम दिया है, अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
बता दें कि आरोन नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 निवासी दिव्यांग पवन अहिरवार मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे। पवन ने कलेक्टर को शिकायती आवेदन देकर दावा किया कि दो महीने पहले पीएम आवास योजना के हितग्राहियों की सूची में उसका नाम शामिल था, लेकिन अब उसका नाम नदारद हो गया है। पवन के मुताबिक, उसने नगर परिषद कार्यालय में संपर्क किया तो पीएम आवास योजना का काम देखने वाले इंजीनियर ने उससे कहा कि कुंवारे व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है, उससे शादी करनी होगी। पवन ने यह भी दावा किया है कि नगर परिषद ने उसे एक नोटिस दिया है, जिसमें शादी करने के लिए महज 3 दिनों का समय दिया गया है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका नाम सूची में स्थाई रूप से हटा दिया जाएगा।
पवन के आरोपों को लेकर गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि इस मामले में पूरी तरह गलत अर्थ निकाला गया है। पवन कुमार के पास निजी जमीन है, जिसकी जानकारी मांगी जा रही है। उन्होंने इस मामले में जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी से पूरी जानकारी मांगी है। जैसा बताया जा रहा है मामला वैसा बिल्कुल नहीं है।
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