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Indian Railway की नई सुविधा

Indian Railway की नई सुविधा: अब रिश्तेदार को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना कन्फर्म टिकट, जानें क्या हैं नियम?दीपक तिवारी

अगर आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था लेकिन अब किसी कारणवश आपको यात्रा नहीं करनी है और आपके किसी रिश्तेदार को जाना है तो भारतीय रेलवे में इस स्थिति में आपके नाम का कन्फर्म टिकट आपके रिश्तेदार को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपका टिकट उस रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और वह आपकी सीट पर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना आवश्यक है।

रेलवे के नियम क्या कहते हैं?

रेलवे के मुताबिक अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है लेकिन आप यात्रा करने में असमर्थ हैं तो आप यह टिकट अपने बच्चों या जीवनसाथी को ट्रांसफर कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपके टिकट पर यात्रा केवल आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य को ही ट्रांसफर किया जा सकता है जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आपको पहले रेलवे अधिकारियों से संपर्क करना होगा।

टिकट ट्रांसफर की प्रक्रिया

टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के डिपार्चर से कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जमा करनी होती है। अगर डिपार्चर से 24 घंटे से कम समय बचा है तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्या दस्तावेज चाहिए होंगे?

टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट पर नाम में बदलाव के लिए रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। साथ में आपको अपने टिकट की इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप का प्रिंटआउट और संबंधित रिश्तेदार का वैलिड आईडी प्रूफ भी दिखाना होगा। इसके साथ ही काउंटर पर आपको उस रिश्तेदार के साथ रिश्ते का प्रमाण (जैसे कि शादी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि) भी दिखाना होगा। इसके बाद आपको टिकट ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन देना होगा और रेलवे स्टाफ इस प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा।

कुछ विशेष मामलों में भी हो सकता है ट्रांसफर

इसके अलावा कुछ अन्य परिस्थितियों में भी टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि यात्री सरकारी कर्मचारी हैं और ड्यूटी पर हैं तो उपयुक्त प्राधिकरण से अनुमति मिलने पर उनका टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी तरह अगर यात्री किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र हैं और संस्थान के प्रमुख ने ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध किया है तो उस छात्र के नाम पर किया गया आरक्षण उसी संस्थान के दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जा सकता है।

इस तरह अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को ट्रेन का टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए आप यह काम आसानी से कर सकते हैं।

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