Explore the website

Looking for something?

Tuesday, March 24, 2026

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

इंदौर कारोबारी को धमकी...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) बदमाश मनीष जांगिड़ को 5 मार्च को अशोकनगर पुलिस...

इन्दौर में प्रेमी जोड़े...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) एनटीवी टाइम न्यूज इंदौर/ जूनी इंदौर इलाके में एक...

डिण्डौरी जिले के शहपुरा...

। बिलगड़ा बांध के समीप रहने वाले तोसल साहू के घर में अचानक...

मां के साथ हैवानियत...

देवास के बागली के ग्राम भिकुपुरा की घटना. आक्रोशित ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम के...
Homeमध्य प्रदेशभोपाल : एमपी हाईकोर्ट में काम नहीं आया कलेक्टर का माफीनामा, होना...

भोपाल : एमपी हाईकोर्ट में काम नहीं आया कलेक्टर का माफीनामा, होना पड़ेगा हाजिर

  • हाईकोर्ट की एकलपीठ में उपस्थित न हो पाने पर कलेक्टर ने भेजा था माफीनामा, कोर्ट ने 19 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया…।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह का माफीनामा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में काम नहीं आया है। कोर्ट ने कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह को आदेश दिए है कि मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर कलेक्टर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हों। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। बता दें कि रेरा द्वारा जारी आरआरसी का निपटारा नहीं किए जाने के खिलाफ दो अलग-अलग लोगों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

रेरा के द्वारा जारी आरसीसी का निपटारा नहीं किए जाने के खिलाफ दो अलग अलग लोगों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की दो अलग-अलग एकलपीठ में मामला दायर किया था। इससे पहले दोनों एकलपीठ ने भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को 12 मार्च को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। जिसके कारण कलेक्टर विक्रम सिंह जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए।

दूसरी अवमानना याचिका की सुनवाई जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ में हो रही है। लेकिन उनकी कोर्ट में कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित नहीं हुए और माफी का आवेदन पेश किया। जिसमें बताया कि दिल्ली में आधिकारिक कार्य के लिए आमंत्रित किए डाने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उपस्थिति से बचने के लिए कलेक्टर ने आवेदन पेश किया है। जबकि दूसरी एकलपीठ में जमानती वारंट जारी होने के कारण वो उपस्थित रहे। इस पर एकलपीठ ने आदेश दिया कि कलेक्टर भोपाल 19 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version