कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत संचालित उपार्जन कार्यों की निगरानी के दौरान अमानक मसूर खरीदी का मामला सामने आया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डिंडोरी श्री आकाश तुरकर द्वारा 19 मई 2026 को बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बी-पेक्स डिंडोरी के अंतर्गत संचालित चना एवं मसूर उपार्जन केंद्र, एमपीडब्ल्यूएलसी गोदाम निगवानी की जांच की गई।
जांच के दौरान खरीदी केंद्र प्रभारी एवं प्रबंधक श्री रघुवर सिंह गौतम की उपस्थिति में पंचों के समक्ष जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। जांच में पाया गया कि कृषक धन सिंह द्वारा लाए गए 17 बोरी मसूर को बिना छन्ना-पंखा एवं साफ-सफाई किए शासकीय बारदानों में भरकर खरीदी की गई। इसके अतिरिक्त गोदाम क्रमांक-19 के बाहर रखी गई 250 बोरियों में लगभग 125 क्विंटल तथा गोदाम क्रमांक-18 में रखी गई 1200 बोरियों में लगभग 600 क्विंटल मसूर अमानक स्तर का पाया गया। इस प्रकार कुल 1450 बोरियों में 725 क्विंटल मसूर निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री रघुवर सिंह गौतम को 21 मई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रस्तुत लिखित जवाब में श्री गौतम ने स्वीकार किया कि धन सिंह निवासी मडियारास द्वारा लाए गए मसूर को बिना छन्ना, पंखा एवं साफ-सफाई के शासकीय बारदानों में भरा गया था। साथ ही जांच में संबंधित मसूर में तेवड़ा, कचरा तथा सिकुड़े हुए दाने पाए जाने की बात भी स्वीकार की गई।
इसके अलावा गोदाम क्रमांक-18 में रखे गए मसूर के संबंध में भी उत्तर में उल्लेख किया गया कि बारिश के कारण मसूर में नमी की मात्रा बढ़ गई थी तथा उसे दोबारा सुखाकर एवं छंटाई कर एफएक्यू गुणवत्ता में परिवर्तित करने की बात कही गई। इसे आरोपों की परोक्ष स्वीकारोक्ति माना गया।
जांच प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत जवाब के सूक्ष्म परीक्षण के बाद यह पाया गया कि खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा शासन स्तर से जारी उपार्जन नीति की कंडिका 7, 8.7 एवं 10(3)(5), 10(3)(7) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। मामले में दोषी पाए जाने पर सहायक आयुक्त सहकारिता जिला डिंडोरी को निर्देशित किया गया है कि बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बी-पेक्स डिंडोरी के प्रबंधक एवं खरीदी केंद्र प्रभारी श्री रघुवर सिंह गौतम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराते हुए उसकी प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी

