( संवाददाता आशीष जवखेड़कर )
महू जनपद सीईओ पकंज दरोतिया के साथ मारपीट केस में 3 स्थानीय भाजपा नेताओं व एक अन्य के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि तीनों भाजपा नेता महू जनपद सीईओ के कार्यालय में पहुंचकर उनके साथ मारपीट की. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
एनटीवी टाइम न्यूज इंदौर/इंदौर जिले के महू जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) पंकज दरोतिया की उनके कार्यालय में पिटाई के आरोप में तीन स्थानीय भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. तीनों भाजपा नेताओं पर आरोप हैं कि उन्होंने बुधवार देर शाम जनपद सीईओ के ऑफिस में हमलाकर उनके साथ मारपीट की
महू जनपद सीईओ पकंज दरोतिया के साथ मारपीट केस में 3 स्थानीय भाजपा नेताओं और 6 अन्य के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि तीनों भाजपा नेता महू जनपद सीईओ के कार्यालय में पहुंचकर उनके साथ मारपीट की. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
मामले में एक एक अधिकारी ने बताया कि महू जनपद सीईओ पंकज दारोतिया पर हमला बुधवार दोपहर में की गई. मामले में दर्ज प्राथमिकी में तीन स्थानीय भाजपा नेताओं और एक अन्य पर आरोप है कि उन्होंने जनपद सीईओ कार्यालय में पहुंचकर पंकज दारोतिया के साथ मारपीट की है. हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.
गौरतलब है पीड़ित जनपद सीईओ पंकज दरोतिया की शिकायत के अनुसार उन्होंने भाजपा नेता दीपक तिवारी द्वारा चोरल गांव में एक नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था और उन पर किया गया हमला इसी कार्रवाई की प्रतिक्रिया हो सकती है. फिलहाल मामले पर पुलिस की जांच जारी है.
पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता क्रमशः दीपक तिवारी, दुबे, ओसारी और 6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हमला और सरकारी काम में बाधा डालने से संबंधित धाराओं के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है.
महू पुलिस थाने के प्रभारी राहुल शर्मा ने बताया कि कालाकुंड के सरपंच शिव दुबे, जनपद पंचायत सदस्य उमेश ओसारी और स्थानीय दुकानदार और भाजपा नेता दीपक तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि दुबे, ओसारी व 6 अन्य लोगों के साथ भाजपा नेता ने तीखी बहस के बाद उनके साथ मारपीट की.
थाना प्रभारी शर्मा ने कहा कि आरोपी तिवारी, दुबे, ओसारी और 6 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हमला और सरकारी काम में बाधा डालने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से हैं.
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