लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश*
*डिंडौरी11अक्टूबर2026।*
नर्मदा नदी पर प्रस्तावित राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यस्थल ग्राम घुसियामाल एवं उससे लगे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में लोक शांति, कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुविभागीय दण्डाधिकारी डिंडौरी श्री रामबाबू देवांगन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार उक्त क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, नारेबाजी, भूख हड़ताल, चक्काजाम, घेराव अथवा विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का अनधिकृत रूप से एकत्रित होना भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, रॉड अथवा धारदार हथियार लेकर प्रवेश करने पर रोक रहेगी। धार्मिक आधार पर रखे जाने वाले आवश्यक साधनों एवं सुरक्षा कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
आदेश के तहत बैनर, पोस्टर, पर्चे, लाउडस्पीकर अथवा ऐसी किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा, जिससे आमजन में भय, अशांति या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा लोक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। धरना-प्रदर्शन के दौरान नकाब पहनने, काले झंडे प्रदर्शित करने एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्यों, आपातकालीन सेवाओं एवं विधिसम्मत शासकीय बैठकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परिस्थितियों की संवेदनशीलता को देखते हुए आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 11 अक्टूबर 2026 से प्रभावशील होकर दो माह की अवधि तक लागू रहेगा। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
