Thursday, July 31, 2025

TOP NEWS

डबरा : नंगे पाव...

पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को बाढ़ से प्रभावित कोटरा...

छिंदवाड़ा : नदी में...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना कोलाढाना बोदरी नदी में नहाने...

इंदौर में गांजा तस्करी...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में क्राइम ब्रांच ने...

जबलपुर से रायपुर तक...

जबलपुर से रायपुर तक 3 अगस्त से चलेगी पहली इंटरसिटी, एक चेयर AC...
HomeUncategorizedव्यायाम शिक्षक पी.एस. राजपूत निलंबित

व्यायाम शिक्षक पी.एस. राजपूत निलंबित

डिंडौरी : 28 अप्रैल, 2025
वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के अंतर्गत वनग्राम सिमरधा विकासखंड समनापुर में 26 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की उपस्थिति में प्रगति की समीक्षा करना था। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, तथा अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हुए।
इस आयोजन के सफल संचालन हेतु जनजातीय कार्य विभाग की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे श्री पी.एस. राजपूत, व्यायाम शिक्षक (मूलतः माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 सेवा श्रेणी-संवर्ग तृतीय अराजपत्रित) द्वारा कार्यक्रम में लापरवाही बरती गई। आदेश में उल्लेख किया गया है कि श्री राजपूत का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है तथा शासकीय कर्तव्यों में घोर स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री पी.एस. राजपूत को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शहपुरा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

रिपोर्ट। लीलाराम साहू डिंडोरी

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments