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सतना पटाखा दुकानों की व्यवस्थाओं के संबंध में विक्रेताओं की बैठक संपन्न

सतना पटाखा दुकानों की व्यवस्थाओं के संबंध में विक्रेताओं की बैठक संपन्न

ब्यूरो रिपोर्टर सतेंद्र जैन
सतना 19 सितंबर 2025/दीपावली और देव उठनी एकादशी पर्व पर #सतना शहर में पटाखा और आतिशबाजी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं की दुकानें सतना शहर के सुरक्षित स्थल पर लगेंगी। सतना नगर एवं जिले के तहसील स्तरीय नगरों में लगाई जाने वाली पटाखा दुकानें, बिक्री एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में शुक्रवार को आवश्यक बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर पटाखा विक्रेताओं को विस्फोटक अधिनियम 1984, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, विस्फोटक अधिनियम 2008 तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि सतना शहर में आतिशबाजी, पटाखे की दुकानें, अस्थाई शेड में सुरक्षित स्थान में लगेगी। सुरक्षित स्थल के लिए स्थल का अंतिम चयन शनिवार को संबंधित अधिकारियों के मौका निरीक्षण करने के उपरांत किया जायेगा। यहां नगर निगम द्वारा लगभग 100 अस्थाई शेड दुकानों का ले आउट तैयार किया जायेगा। विक्रेताओं के लिए नियत स्थल पर आतिशबाजी पटाखा भण्डारण, सुरक्षा व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, पुलिस व्यवस्था, बिजली सप्लाई, यातायात व्यवस्था, इन्ट्री और एक्सिट पृथक गेट की व्यवस्था की जायेगी। दीपावली, एकादशी पर्व पर जिले में निर्धारित विक्रय स्थल के अलावा अवैध रूप से आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय करने वालों पर सूचना मिलने पर कडी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में दीपावली और एकादशी पर समय रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच ग्रीन फटाखों का ही उपयोग करने की अपील की गई है। आतिशबाजी विक्रेता 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले किसी भी प्रकार के पटाखे का विक्रय नहीं करेगा। सभी अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार अनुज्ञप्ति जारी करने में दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। शर्तो का पालन नहीं करने वाले दुकानदार को 5 वर्षों के लिए अस्थाई दुकानें लगाने ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। प्रत्येक दुकानदार सावधानी बरतने के साथ दो-दो बाल्टियों में पानी, रेत एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रखेंगे। नियत स्थान अथवा नियत अवधि के अलावा आतिशबाजी पटाखा विक्रय करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पटाखों की बिक्री रात 10 बजे तक ही की जा सकेगी। अस्थाई दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी और एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रहेंगी। किसी दुकान से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्र में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा तथा दुकानों में प्रकाश के लिए खुली बिजली बत्ती, गैस, तेल लैंप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पटाखा लाइसेंस धारियों को विस्फोटक अधिनियम का पालन दृढ़तापूर्वक करना होगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री हंसराज सिंह, सीईओ जिला पंचायत सुश्री संजना जैन, आयुक्त नगर निगम श्री शेर सिंह मीना, अपर कलेक्टर श्री विकास सिंह, सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत शांडिल्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवेश सिंह, एसडीएम श्री महिपाल सिंह गुर्जर, श्री जितेंद्र वर्मा, श्री राहुल सिलाडिया, श्री सुमेश द्विवेदी, श्री आरएन खरे, श्री एलआर जांगड़े, डिप्टी कलेक्टर श्री बीके मिश्रा, सीएसपी श्री देवेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी, कार्यपालन यंत्री विद्युत श्री नीलाभ श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण श्री बीआर सिंह, सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारी सहित पटाखा व्यापारी संघ के पदाधिकारी एवं आतिशबाजी पटाखा विक्रेता भी उपस्थित थे

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