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सरकार ने शुरू किया SPREE 2025, श्रमिकों को मिलेगा मज़बूत सामाजिक सुरक्षा कवच

सरकार ने शुरू किया SPREE 2025, श्रमिकों को मिलेगा मज़बूत सामाजिक सुरक्षा कवच

कोरबा से ब्यूरो चीफ.. महेन्द्र सोनवानी की खास रिपोर्ट
NTV time न्यूज छत्तीसगढ़

देश के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए SPREE 2025 योजना (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) की शुरुआत की है। यह विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों को ईएसआई (Employees’ State Insurance) योजना से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा, “हमारी सरकार सभी श्रमिकों के लिए उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।”
इस योजना का उद्देश्य लाखों असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई दायरे में लाना है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, मातृत्व सहायता, आर्थिक सुरक्षा और अन्य सामाजिक लाभों का लाभ मिल सके। नियोक्ताओं के लिए भी कई राहतें दी गई हैं—पिछले बकाया अंशदान पर कोई पेनल्टी या मांग नहीं होगी, पुराने मामलों में निरीक्षण नहीं होगा और पंजीकरण उसी तारीख़ से मान्य होगा जो नियोक्ता घोषित करेगा।
अभियान का विशेष जोर छत्तीसगढ़ पर है, जहाँ ईएसआईसी (ESIC) अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों—रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग—के माध्यम से जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क और संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले वे नियोक्ता, जो अब तक ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुए हैं या जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल नहीं किया है, वे ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
रायपुर स्थित ईएसआईसी के उपनिदेशक श्री रत्नेश राजन्य ने कहा, “SPREE 2025 नियोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक रूप से अनुपालन करने और अपने श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा, मातृत्व सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने का सुनहरा अवसर है। हमारा प्रयास इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सभी हितधारकों के लिए लाभकारी बनाना है।”
इसके साथ ही, सरकार ने अमनेस्टी स्कीम 2025 को भी मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसके तहत नियोक्ताओं को ईएसआई अधिनियम से संबंधित विवादों और लंबित मुकदमों का निपटारा करने का एकमुश्त अवसर मिलेगा।
ईएसआईसी ने प्रदेश के उद्योगों, एमएसएमई, सेवा क्षेत्र की इकाइयों और व्यापारिक संगठनों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाएँ।
पंजीकरण के लिए नियोक्ता www.esic.gov.in पर जा सकते हैं या टोल-फ़्री हेल्पलाइन 1800-11-2526 पर संपर्क कर सकते हैं।


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