एमपी में नया कानून बनने के 90 दिन के भीतर और सिवनी मालवा के इतिहास में यह पहला फैसला जिसमें अदालत ने रेप के आरोपी सुनाई फांसी की सजा.एबीपी स्टेट डेस्क
Narmadapuram Rape Verdict: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 6 वर्षीय बच्ची से रेप कर उसकी हत्या के मामले में सिवनी मालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने महज 2 माह 28 दिनों में अजय नाम के युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. नए कानून आने के बाद मध्य प्रदेश का यह पहला और सिवनी मालवा के इतिहास में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है.
दरअसल, 2 जनवरी 2025 को आरोपी अजय ने बच्ची का अपहरण किया था. उस दौरान परिवार ने पूरे गांव में बच्ची की तलाश किया, लेकिन बच्ची नहीं मिली. पुलिस ने जांच के दौरान अजय को हिरासत में लिया, पूछताछ में अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि झाड़ियों में ले जाकर उसने बच्ची से दुष्कर्म किया. जब वह चिल्लाई तो मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी. शव को झाड़ियों में फेंक दिया.
एमपी पुलिस ने इस मामले में 13 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया. कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया.
सिवनी मालवा प्रथम अपर सत्र न्यायालय के जस्टिस तबस्सुम खान ने सनसनीखेज दुष्कर्म एवं हत्या के प्रकरण में आरोपी अजय को दुष्कर्म एवं हत्या के अपराध के लिए धारा 137(2), 64, 65(2), 103(1), 66 बीएनएस 5 (एम), 6 पॉक्सो में मृत्युदंड एवं 3000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है. पीडिता के माता-पिता को 4 लाख रूपये का प्रतिकर स्वरूप दिए जाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है.
24 घंटे में आरोपी हुआ था गिरफ्तार
Narmadapuram Rape Verdict: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 6 वर्षीय बच्ची से रेप कर उसकी हत्या के मामले में सिवनी मालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने महज 2 माह 28 दिनों में अजय नाम के युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. नए कानून आने के बाद मध्य प्रदेश का यह पहला और सिवनी मालवा के इतिहास में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है.
दरअसल, 2 जनवरी 2025 को आरोपी अजय ने बच्ची का अपहरण किया था. उस दौरान परिवार ने पूरे गांव में बच्ची की तलाश किया, लेकिन बच्ची नहीं मिली. पुलिस ने जांच के दौरान अजय को हिरासत में लिया, पूछताछ में अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि झाड़ियों में ले जाकर उसने बच्ची से दुष्कर्म किया. जब वह चिल्लाई तो मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी. शव को झाड़ियों में फेंक दिया.
एमपी पुलिस ने इस मामले में 13 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया गया. कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया.
सिवनी मालवा प्रथम अपर सत्र न्यायालय के जस्टिस तबस्सुम खान ने सनसनीखेज दुष्कर्म एवं हत्या के प्रकरण में आरोपी अजय को दुष्कर्म एवं हत्या के अपराध के लिए धारा 137(2), 64, 65(2), 103(1), 66 बीएनएस 5 (एम), 6 पॉक्सो में मृत्युदंड एवं 3000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है. पीडिता के माता-पिता को 4 लाख रूपये का प्रतिकर स्वरूप दिए जाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है.
24 घंटे में आरोपी हुआ था गिरफ्तार
सिवनी मालवा थाना प्रभारी अनूप उईके के मुताबिक, ”दुखद घटना 3 जनवरी की रात घटित हुई थी. गांव में 6 साल की बच्ची का रेप के बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले की सूचना मिलने पर सिवनी मालवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया था.
बता दें कि मध्य प्रदेश में रेप का नया कानून बनने के 90 दिन के भीतर अदालत का यह पहला फैसला है. वहीं, सिवनी मालवा के इतिहास में यह पहला मामला है, जिसमें रेप के आरोपी को फांसी की सजा दी गई है. इस घटना को लेकर परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश था. लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे. अदालत ने भी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है.