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BHOPAL : एमपी में परिवहन विभाग की नई व्यवस्था, जेब में नहीं रखने पड़ेंगे ‘गाड़ी के पेपर’

अब वाहन चालक नई व्यवस्था के तहत चेकिंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र मांगे जाने पर ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखा सकेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य में वाहनों से उत्सर्जित हानिकारक गैसों पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की अनिवार्याता के साथ नई व्यवस्था लागू की गई है। अब वाहन चालक नई व्यवस्था के तहत चेकिंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र मांगे जाने पर ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखा सकेंगे।

प्रदूषण जांच केंद्रों को एनआइसी के पीयूसीसी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किए जाने के बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन पीयूसीसी जारी होने के तुरंत बाद ही अब उसका डेटा वाहन पोर्टल पर दिखने लगेगा।

क्या होता है पीयूसी सर्टिफ़िकेट

पीयूसी सर्टिफ़िकेट यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफ़िकेट, वाहन के उत्सर्जन स्तर को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ होता है। यह सर्टिफ़िकेट, वाहन के प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए सरकार ने लागू किया है।यह सर्टिफ़िकेट, वाहन के लिए अनिवार्य है।

7 लाख वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

प्रदेश में वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम वाहन डीलर के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 7 लाख पुराने रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाई जा चुकी है। इस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगने से वाहन चोरी होने पर आसानी से ट्रैस किया जा सकता है।

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