लोकेश शर्मा
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस में ताला लगाने के आदेश जारी किए तो नगर निगम ने तुरंत मुआवजे का भुगतान कर दिया। मामला जबलपुर का है जहां एक बुजुर्ग किसान को मुआवजा देने के आदेश पूर्व में कई बार हाईकोर्ट ने नगर निगम को जारी किए लेकिन हर बार आदेश की अवहेलना किए जाने पर अब जब कोर्ट ने निगम कमिश्नर ऑफिस में ताला लगाने और कुर्की के निर्देश दिए तो तुरंत नगर निगम मुआवजा देने को राजी हो गया।
पूरा मामला 19 साल पुराना है जब शहर के हाथीताल कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग दयाराम चौहान के घर की जमीन नगर निगम ने अधिग्रहण कर वहां से सड़क निकाल दी थी। नगर निगम ने जमीन अधिग्रहण के बदले बुजुर्ग दयाराम चौहान को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया था जिसके कारण पीड़ित बुजुर्ग ने कोर्ट की शरण ली। इतने सालों में कई वकील बदले लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला, परेशान पीड़ित ने फिर न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने पीड़ित दयाराम चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए बार-बार नगर निगम को आदेश दिए और मुआवजा देने के लिए कहा लेकिन हर बार नगर निगम ने आदेश की अवहेलना की। जिसके कारण अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए निगम कमिश्नर के दफ्तर में तालाबंदी कर कुर्की करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया और तुरंत नगर निगम पीड़ित दयाराम चौहान को मुआवजा देने के लिए राजी हो गया है और पीड़ित दयाराम को 4 लाख 20 हजार रूपए का मुआवजा दिया है ।