Monday, April 21, 2025

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पीथमपुर : मॉ कि हत्या करने वाले हत्यारे बेटे एवं उसके दोस्त को आजीवनकारावास की सजा

(संवाददाता प्रफुल्ल तंवर)

माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय धार जिला धार द्वारा दिनांक 21-03-2025 को निर्णय पारित करते हुये आरोपी रंजीत पिता रामचन्द्र चौधरी आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम खण्डवा, थाना सागौर जिला धार और जितेन्द पिता बाबूलाल चौधरी आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम खण्डवा, थाना सागौर जिला धार, दोनों आरोपीगण को धारा 302/34 भा.द.स. में आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 392/397, 449 भा.द.स. में 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा.द.स. में 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किये गये ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि घटना दिनांक 24.04.2019 को ग्राम खण्डवा थाना सागौर पर सूचना प्राप्त हुइ कि कौशल्याबाई पति रामचन्द्र के पेरों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने क दिये है, सूचना पर मय बल के ग्राम खण्डवा पहुचने पर ज्ञात हुआ कि कौशल्याबाई पति रामचन्द्र के पेरों को कॉट दिया जाने से परिवार वाले कौशल्याबाई को महू अस्पताल ले गये है । घटना के संबंध में आसपास उपस्थित लोगों एवं परिजनों से ज्ञात हुआ कि कौशल्याबाई पति रामचन्द्र खाति उम्र 65 साल निवासी ग्राम खण्डवा कि अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की नियत से दोनो पेरों को कॉट कर हत्या कर दी गई है । घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान कौशल्याबाई के दोनो पेरों के पंजे टखने से कटे हुए घटना स्थल पर मौजूद मिले।

घटना के संबंध में महू से जानकारी प्राप्त करते ज्ञात हुआ कि कौशल्याबाई को ईलाज मध्य भारत अस्पताल ले जाया गया था जहा डॉक्टर प्रवीण मिश्रा, मध्य भारत अस्पताल महू द्वारा कौशल्याबाई को मृत बताया गया । बाद घटना स्थल का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में जानकारी दी जाकर एफ. एस. एल. टीम, फिंगर प्रिंट टीम व डॉग स्क्वाड को मौके पर तलब कर घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया एवं मृतिका कौशल्याबाई के दोनो पेरों के पंजो को मध्य भारत अस्पताल महू पहुचाया गया जहा डॉक्टर प्रवीण मिश्रा द्वारा कटे हुए पंजो को मृतिका के शव के साथ शामिल कर पी.एम. किया। मौके पर एफ. एस. एल. टीम व फिंगर प्रिंट टीम द्वारा वजह सबूत में साक्ष्य संकलित करने हेतु निर्देशित किये जाने से घटना स्थल एवं घटना स्थल के आसपाल मौजुद भौतिक साक्ष्य का संकलन किया जाकर मृतिका कौशल्याबाई के पति रामचन्द्र पिता जगन्नाथ चौधरी उम्र 75 साल निवासी ग्राम खण्डवा से सम्पर्क किये जाने पर जानकारी प्राप्त हुई कि रामचन्द्र अपनी पनि कौशल्याबाई के साथ रहता था एंव खेती करता था। सुबह 07:15 बजे गांव में ही धर्मशाला के पास मंदिर तक गया था। करीब 09:30 बजे वापस खाना खाने घर गया तो छोटे लडके रंजीत ने बताया कि मॉ कौशल्या को किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर के अंदर घुसकर घर की पहली मंजिल पर बने कमरे से छत की ओर जाने वालीसिढियों पर ले जाकर किसी धारदार हथियार से दोनो पेर टखनों पर से कॉटकर अलग कर दिये है

तथा पेरों में पहनी पेटी की चाबी निकालकर पेटी खोलकर पेटी में रखे 50 हजार रूपे नगदी व एक सोने का हार ले गया है तथा बताया कि कौशल्याबाई को मेरा बडा लडका अनिल ईलाज हेतु महू लेकर गया है जहा हमने अनिल से सम्पर्क किया तो पता चला कि मेरी पत्नि कौशल्या की मृत्यु हो गई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी पत्नि की हत्या पेर में पहनी हुई चांदी की कड़ी जो लगभग एक-एक किलों की थी उस के लिये हत्या कर दी है। फरियादी रामचन्द्र पिता जगन्नाथ चौधरी उम्र 75 साल निवासी खण्डवा की रिपोर्ट पर से थाना सागौर पर अपराध क्रमांक 146/2019 धारा 449, 397, 302 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया

प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु ग्राम खण्डवा एंव आसपास लोगो को घटना का संक्षिप्त विवरण बताकर अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी हासिल की गई किन्तु अज्ञात आरोपियों का कोई पता नही चला। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही केमरों का पुनः अवलोकन करने पर पाया गया कि घटना स्थल के पास ही लगे एक सीसीटीव्ही केमरे में मृतिका कौशल्याबाई के पुत्र रंजीत एवं उसके मित्र जितेन्द्र की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दे रही थी । प्रकरण में सीसीटीव्ही फुटैज के आधार पर घटना के संबंध में संदेही रंजीत एवं जितेन्द्र से घटना के बारे में बारें में विस्तृत पृथक-पृथक पुछताछ की गई जिसमें संदेही मृतिका के पुत्र रंजीत एवं जितेन्द्र ने घटना घटित कर जुर्म स्वीकार किया। आरोपी रंजीत पिता रामचन्द्र चौधरी उम्र 36 साल निवासी ग्राम खण्डवा एवं जितेन्द्र पित्ता बाबुलाल चौधरी उम्र 35 साल निवासी ग्राम खण्डवा को गिरफ्तार किये गये । आरोपी से पृथक-पृथक निश्चित दुरी कायम कर पुछताछ करते आरोपी रंजीत द्वारा बताया कि उसके द्वारा घटना से दो दिन पूर्व अपने मित्र जितेन्द्र चौधरी के साथ मिलकर अपनी माँ कौशल्याबाई की हत्या कर कौशल्याबाई द्वारा धारण किये गये जेवर जितेन्द्र के पास रखे जाने का षडयंत्र रचा। सबब प्रकरण में धारा 120बी भादवि का ईजाफा किया गया तथा दिनांक 24.04.2019 को मोके का फायदा उठाकर सुबह का वक्त होने से पिता के घर में न होने से घर में जाकर पानी की टंकी में पानी देखने का कहकर माँ को उपर बुलाकर आरोपी पुत्र रंजीत द्वारा रस्सी से माँ कौशल्याबाई का गला घोंटा गया तथा माँ कौशल्याबाई को रस्सी के सहारे से खींचकर सिढियों, पर ले जाकर रखा, उसी दौरान सिढियों पर मित्र जितेन्द्र के द्वारा चरी काटने की ब्लेड / फरसा से माँ कौशल्याबाई के दोनो पेर टखनों पर से कॉट दिये गये व पेरो में पहनी हुई चांदी की कड़िया एक-एक किलो की निकालकर रख ली गई व गले में पहना हुआ मंगल सूत्र, गले में पहनी हुई सोने की चेन कान में पहने हुए टाप्स पेटी में रखे नगदी 50000 रूपये, मॉ की कमर में खुसी चाबी से खोल कर निकाल लिये व लूटा गया सामान जितेन्द्र को दे दिया जिसने सामान छुपा दिया था। आरोपी रंजीत और जितेन्द ने घटना में प्रयुक्त रस्सी व चाबी अपने निर्माणाधीन मकान पहले माले पर छिपाकर रखना बताया। आरोपी जितेन्द्र से पुछताछ की गई जिसने भी आरोपी रंजीत की तरह आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मृतिका कौशल्याबाई की हत्या का षड्यंत्र रचना व दिनांक 24.04.2019 को रंजीत के साथ मिलकर कौशल्याबाई की हत्या स्वयं द्वारा स्वयं की चरी काटने की ब्लेड से मृतिका कौशल्याबाई के पैर के पंजेखनो पर से काटकर चांदी की दो कडिया एक-एक किलों की निकाल ली व रंजीत द्वारा बताये उक्त आभूषण अपने गाय के लिये बने कोठे के उपर कंडो के बीच बारदान की फट्टी में लपेटकर रखना बताया तथा उक्त ब्लेड गाय के कोटे में स्लेप के उपर छुपाकर रखना बताया व जितेन्द्र को लेकर आरोपी रंजीत के निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे जहा आरोपी रंजीत द्वारा आगे चलकर मकान के पहले माले पर से एक रस्सी पीले रंग व एक चाबी लाकर प्रस्तुत की तथा बताया कि इस रस्सी से मॉ कौशल्याबाई का गला घोंटा था व चाबी से पेटी खोली थी रस्सी व चाबी जप्त कर की गई बाद रवाना होकर आरोपी जितेन्द्र के गाय के कोठे पर पहुंचे जहा जितेन्द द्वारा चलकर गाय के कोठे की छत पर से कोने में बनी टपरी में से कंडो के बीच में से एक पोटली प्रस्तुत की जिसे आरोपी जितेन्द्र द्वारा खोले जाने पर दो चांदी की कड़िया पेर में पहनने वाली रक्तरंजित, कान के सोने के दो टाप्स, एक टूटा हुआ मंगल सूत्र व एक पेंडल व एक सोने की चेन पाई गई जो आरोपीगण द्वारा कौशल्याबाई की हत्या कर लूटी जाना बताया व नगदी । उक्त आभुषणों को जप्त किया गया।

आरोपी जितेन्द्र द्वारा बाद कोठे के नीचे वाले कमरे में से आरोपी जितेन्द्र द्वारा आगे-आगे चलकर कोठे की स्लेप से एक चरी काटने की मशीन इस्तेमाल में लाई जाने वाली लोहे की वजनी ब्लेड रक्त के धब्बे लगी को जप्त किया गया। बाद दिनांक 27.04.2019 को आरोपीगणों से वक्त घटना समय पहने हुए कपडे, सफेद रंग की फुल बांह का व एक जिंस पेंट को गाय बांधने के कोठे में रखना बताया एवं घटना में पेटी से निकाली नगदी भी उसी स्थान पर रखना बताया । जितेन्द्र से पुछताछ करते घटना के वक्त पहने हुए कंपड़ों के संबंध में एक निले रंग की टी-शर्ट, हाफ बाह की जिस पर काले रंग तथा टी-शर्ट व एक पेंट स्लेटी रंग एवं पेटी से निकाली गई नगदी भी अपने घर ग्राम खण्डवा में रखा जाना बताया । रंजीत ने आगे-आगे चलकर गाय बांधने के कोठे से घटना वक्त पहने हुए कपडे लाकर पेश किये जिस पर खून धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, को जप्त किया गया व नगदी बरामद की की गई।

आरोपी जितेन्द्र के बताये अनुसार आरोपी जितेन्द्र के घर ग्राम खण्डवा पहुंचे जहां जितेन्द्र ने आगे आकर अपने घर के अंदर से घटना के वक्त पहने कपडे लाकर पेश किये जिन्हें जप्त किया गया। बाद आरोपीगणों को दिनांक 01.05.2019 को माननीय न्यायालय धार के समक्ष पेश किया जाकर जिला जेल धार दाखिल किया गया। जिस दिनांक से आज दिनांक तक आरोपीगण जेल में है।

आरोपी रंजीत द्वारा अपने पिता रामचन्द्र चौधरी को घटना के संबंध में मिथ्या जानकारी देते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कौशल्याबाई की हत्या किया जाना बताते हुए असल जानकारी छुपाई गई सबब प्रकरण में धारा 201 भादवि बढाई गई थी ।

प्रकरण में जप्तशुदा डीव्हीआर में स्टोर सीसीटीव्ही फुटेज के अवलोकन से रंजीत व जितेन्द्र की गतिविधियाँ संदिग्ध पाई तथा फुटेज के अवलोकन से पाया गया कि आरोपी जितेन्द्र 7:30 बजे के लगभग कौशल्याबाई के घर के भीतर जाता है तथा लगभग 07.40 बजे आरोपी जितेन्द्र कौशल्याबाई के घर से बाहर निकलकर अपने बांये जेब में कोई भारी वस्तु रखकर ले जाता हुआ पाया गया तथा में लगभग 07.46 बजे लगभग आरोपी जितेन्द्र अपने गाय बांधने के कोठे के छत पर किसी वस्तु को कोने में कंडो के मध्य रखता हुआ देखा गया व की फुटेज 08.36 बजे पाया गया तथा आरोपी जितेन्द्र द्वारा रंजीतके मकान की ओर जाकर देखा गया तथा पुनः छत पर उसी स्थान पर कंडो के मध्य जाकर आरोपी जितेन्द्र द्वारा देखा गया। बाद में लगभग 11.05 बजे जब लोगो को घटना की जानकारी लग चुकी थी

तब पुन: आरोपी जितेन्द्र द्वारा अपने गाय बांधने के कोठे के ऊपर उसी स्थान पर किसी वस्तु को एक बांस लेकर अंदर की तरफ धखेलते हुए देखा गया तथा गिरफ्तारी उपरांत उसी स्थान से आरोपी जितेन्द्र द्वारा कौशल्याबाई की हत्या कर लुटे गये आभूषण खून लगे हुए प्रस्तुत कर जप्त कराये गये थे । इसी प्रकार की फूटेज में 09.12 बजे रंजीत कौशल्याबाई के मकान से बाहर निकलकर घर के सामने वाली दीवार के पास जाकर कौशल्याबाई के घर की बालकनी की ओर देखता है उस वक्त रंजीत के कपड़ों पर अजीब धब्बे दिख रहे है बाद वह अपने गाय बांधने के कोठे की ओर चला जाता है तथा 09.14:38 बजे कोई व्यक्ति कौशल्याबाई के मकान के भीतर जाना पाया गया जो निश्चित ही रंजीत का होना इसलिए सम्भाव्य है क्योकि 1 मिनिट बाद 09.15 बजे रंजीत द्वारा कौशल्याबाई के मकान की बालकनी से बाहर की ओर चिल्लाकर लोगो को इक्ट्ठा किया व कौशल्याबाई के साथ घटित घटना की जानकारी दी थी जो कि आरोपी रंजीत द्वारा षडयंत्र पूर्वक किया गया ताकि व स्वंय फरियादी की भूमिका ले सकें जिसका एक प्रमाण यह भी है, कि रंजीत अपनी मॉ कौशल्याबाई के पैर कट जाने पर भी अस्पताल नही गया तथा अन्य लोगो द्वारा कौशल्याबाई को अस्पताल ले जाया गया तथा आरोपी रंजीत द्वारा घटना स्थल पर ही रूककर स्वंय को फरियादी की भूमिका में प्रस्तुत कर रहा था । साक्षी अनिल द्वारा भी अपने कथनों में रंजीत की मॉ के अस्पताल नही आना बताया गया जो कि संदेह को पुख्ता करता है। उक्त अन्वेषण व समस्त संकलित साक्ष्यों से अपराध धारा – 449,397,302, 120बी, 201 भादवी का सिद्ध पाया गया है। चालान क्रमांक 158/2019 दिनांक 25.07.2019 को तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया l

अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 17 साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इलेक्टॉनिक, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्य को संदेह से परे प्रमाणित कर आरोपीगण को दण्डित किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से श्री टी.सी. बिल्लौरे, उप संचालक (अभियोजन) द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई ।

उक्त प्रकरण में निरीक्षक प्रतीक शर्मा द्वारा अनुसंधान किया गया था।

नारायण शर्मा
नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।
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