Explore the website

Looking for something?

Monday, January 26, 2026

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

ग्राम पंचायत मालपुर में...

डिंडोरी जिले के शाहपुरा जनपद के ग्राम पंचायत मालपुर में आज नर्मदा जयंती...

ग्राम पंचायत मालपुर में...

डिंडोरी जिले शाहपुरा जनपद की ग्राम पंचायत मालपुर में आज नर्मदा जयंती के...

ग्राम पंचायत मालपुर में...

डिंडोरी जिले शाहपुरा जनपद की ग्राम पंचायत मालपुर में आज नर्मदा जयंती के...

कुल्‍हाडी मारकर  हत्‍या करने...

डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा...
Homeमध्य प्रदेशइंदौर में बोरवेल करने पर लगा बैन, गर्मी की शुरुआत में ही...

इंदौर में बोरवेल करने पर लगा बैन, गर्मी की शुरुआत में ही गिरा भूजल स्तर

( संवाददाता आशीष जवखेड़कर )

  • इंदौर में भूजल स्तर में गिरावट(Water Crices in Indore) को देखते हुए कलेक्टर ने नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। यह आदेश 20 मार्च से 15 जून तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। इस दौरान कोई भी निजी या अशासकीय नलकूप खनन नहीं कर सकेगा।
अगर कहीं आदेश का पालन नहीं किया गया तो बोरेवले मशीन को जब्त कर लिया जाएगा।

इंदौर(Ban on Borewell Drilling)। शहरी क्षेत्र व इंदौर जिले के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर नलकूप खनन पर रोक लगा दी है।

मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी कर इंदौर शहर सहित पूरे जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 20 मार्च से 15 जून तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

प्रतिबंध की स्थिति में जो बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन या बोरिंग का प्रयास करेगी, उसे जब्त कर संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार संबंधित राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों को होगा।

सभी अपर कलेक्टर को अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपरिहार्य प्रकरणों में निगम सीमा क्षेत्रों में, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण द्वारा प्रदत जांच प्रतिवेदन के आधार पर केवल रजिस्टर्ड एजेंसियों द्वारा नए नलकूप खनन के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

सरकारी योजनाओं पर नहीं लागू होगा यह आदेश

इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण भी किया जा सकेगा।

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version