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ग्राम सभा गठन से जनजाति समाज को मिलेगा जल,जंगल,जमीन का अधिकार

पेसा अधिनियम 1996 (1996 का 40)के अंतर्गत मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के तहत नवीन ग्राम सभा गठन हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया!

डिंडोरी! जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बढईगढ़ के पोषक ग्राम दोनाखेड़ा का फलिया,टोला बसाहट बंजरटोला में नवीन ग्राम सभा गठन प्रक्रिया पूरी की गई! पेसा जिला समन्वयक श्रीमान मिथलेश कुलेश के मार्गदर्शन में तथा पेसा ब्लॉक समन्वयक श्री चोखेलाल धुर्वे के नेतृत्व में पारंपरिक पेसा ग्राम सभा का आयोजन किया गया!
ग्राम सभा के द्वारा सर्वसम्मति से श्री मोहन सिंह परस्ते को 1 वर्ष के लिए ग्राम सभा का अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया! कार्यक्रम के शुभारंभ में पेसा की प्रस्तावना श्री सुरेंद्र सिंह मार्को जी क्षेत्रीय जनपद सदस्य के द्वारा रखी गई! तथा पेसा ब्लॉक समन्वयक और पेसा मोबिलाइजर के द्वारा नजरी नक्शा,चतुर्थ सीमा बनाकर पारंपरिक सीमाओं में आने वाले जल,जंगल,जमीन का संरक्षण उनका प्रबंधन और ग्राम सभा को प्राप्त अधिकारों और शक्तियों के बारे मे तथा ग्रामवासियों को पेसा कानून को विस्तारपूर्वक समझाते हुए बताया गया कि पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़ीगत परंपराओं को संरक्षण का अधिकार देता है,जनजातियों को पेसा कानून से मिलने वाले लाभ एवं उसके हक अधिकार के बारे में बताया,जिसमें छोटे-मोटे वाद-विवाद का निपटारा ग्राम की शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से गांव की रूढ़ीगत परंपरा के अनुसार करना तथा भूमि प्रबंधन,जल संवर्धन एवं लघु जल सांभर की योजना और प्रबंधन खान-खनिज मादक पदार्थ पर नियंत्रण श्रमशक्ति,गौण वनोंपज पर बाजारों एवं मेलों पर नियंत्रण साहूकारी एवं सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं पर नियंत्रण हितग्राही मूलक योजना में हितग्राही का चिंन्हाकन एवं चयन आदि का प्रबंध पर विस्तार से चर्चा की गई! उक्त ग्राम सभा में क्षेत्रीय जनपद सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह मार्को,सरपंच श्रीमती पुष्पा कुलस्ते,सचिव श्री धरम सिंह मरावी,पेसा मोबिलाइजर श्री दुर्गेश सिंह सैयाम तथा ग्राम के प्रमुखजन श्री संतराम सैयाम,गोविंद परस्ते सरजू बरगड़े,मंगलू सिंह वरकडे रामकरण मार्को तथा बड़ी संख्या में ग्राम के मतदाताओं की सहभागिता रही!
चोखेलाल धुर्वे
पेसा ब्लॉक समन्वयक
जनपद पंचायत शहपुरा

रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी

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