दीपक तिवारी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकर पार्वती छाप के नाम और शैली में बीड़ी के विपणन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जनहित याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. याची बीड़ी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है.
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह आदेश संत रविदास नगर भदोही निवासी आदर्श कुमार की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची को उपलब्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार है.
याची का कहना था कि देवी-देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. पिछले कई वर्षों से इस ब्रांड की बीड़ी का निर्माण भदोही जिले के सुरियावां क्षेत्र में किया जा रहा है. पैकेजिंग में भगवान शंकर और पार्वती का चित्र हैं, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है.
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