Explore the website

Looking for something?

Monday, July 27, 2026

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

जिला चिकित्सालय डिण्डौरी में...

कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने तथा स्वास्थ्य विभाग की छबि धूमिल...

इंदौर में ड्राई फ्रूट...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) ग्राहक की शिकायत पर मालवा मिल स्थित दुकान से...

इंदौर में दो राज्यों...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) इंदौर में राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच...

डॉक्टर की लापरवाही से...

शाहपुरा/डिंडौरी। विकासखंड शहपुरा के ग्राम कठौतिया निवासी एक पशुपालक ने मेहंदवानी पशु चिकित्सालय...
Homeमध्य प्रदेशपटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन आमंत्रित 

पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन आमंत्रित 

पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन आमंत्रित  कटनी – आगामी दीपावली त्यौहार पर 15 दिन की अवधि के हेतु धनतेरस से ग्यारस तक पटाखों की बिक्री हेतु अस्थायी लाइसेंस जारी करने निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया गया है

रिपोर्टर सतेंद्र जैन

जारी निर्देश के अनुसार पटाखों की फुटकर बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक आवेदकों को ‘एमपी सर्विस पोर्टल’ के माध्यम से आवेदन करना होगा।

अपर जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये कहा गया है कि पटाखों की बिक्री के लिए ऐसे सुरक्षित स्थलों का चयन किया जाए, जो आबादी क्षेत्र से दूर हों। इन स्थलों का चयन संयुक्त रूप से किया जाएगा। चयनित स्थलों का सुरक्षा मानकों के आधार पर एक लेआउट (अभिविन्यास) भी तैयार किया जाय, जिसकी एक प्रति औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग को भी भेजना सुनिश्चित करें। इसके लिए आयुक्‍त नगर निगम सहित सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है।

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए, सभी लाइसेंस और विस्फोटक परिसर की अनुमतियां केवल एलएसडीए मॉड्यूल के माध्यम से ही ऑनलाइन जारी की जाएंगी। उन्‍होंने सभी अधिकारियों को, जारी किए गए लाइसेंस की प्रतियां जिला कार्यालय में जमा करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें एलएसडीएम मॉड्यूल में अपलोड किया जा सके।
लाइसेंस के लिए आवेदकों को निर्धारित प्रारूप ए. ई. 5 में आवेदन करना होगा। इसके साथ 500 रुपये का बैंक चालान (मद-0070-60-103) संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन प्राप्त होने के बाद, संबंधित अधिकारी द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अस्थाई लाइसेंस जारी किया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version