पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी श्री आशीष खरे के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शहपुरा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 31.07.2026 की रात्रि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना शहपुरा पुलिस द्वारा तत्काल दो अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन कर संभावित मार्गों पर नाकाबंदी हेतु रवाना किया गया।
नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया, किंतु पुलिस को देखकर वाहन चालक कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से तेज गति से वाहन भगाने लगा। इसी दौरान शहपुरा-जबलपुर मुख्य मार्ग (NH-45) स्थित विक्की ढाबा के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। तब तत्काल मौके पर पहुंची थाना शहपुरा पुलिस द्वारा वाहन की जांच की गई। वाहन की ट्रॉली पर बंधी त्रिपाल हटाकर देखने पर उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई मिलीं, जिससे स्पष्ट हुआ कि वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा वाहन चालक की तलाश कर उसे अभिरक्षा में लिया गया।
चूंकि दुर्घटनास्थल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-45) पर होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मौके पर जप्ती की कार्रवाई करना संभव नहीं था। यातायात को सुचारू बनाए रखने एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कस्बा शहपुरा से हाइड्रा (क्रेन) बुलाकर पिकअप वाहन को सीधा कराया गया तथा टोचन कर थाना शहपुरा लाया गया। थाना शहपुरा परिसर में वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई।
*जप्त मशरूका :*
• *अवैध अंग्रेजी शराब – लगभग 1500 लीटर, कीमत ₹16,03,040/-*
• *एक पिकअप वाहन – कीमत ₹10,00,000/-*
• *एक मोबाइल फोन – कीमत ₹10,000/-*
*कुल जप्त मशरूका की कीमत : ₹26,13,040/-*
पूछताछ में आरोपी वाहन चालक मोहम्मद परवेज खान पिता मोहम्मद नियाज खान, उम्र 30 वर्ष, निवासी मोती नाला, अशफाक उल्ला खान वार्ड, थाना हनुमानताल, जिला जबलपुर ने बताया कि उक्त अवैध शराब उसे शहडोल निवासी ज्वाला सिंह द्वारा जबलपुर निवासी राजेश को पहुंचाने के लिए दी गई थी।
उक्त आधार पर आरोपी मोहम्मद परवेज खान को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध तथा सहआरोपी ज्वाला सिंह एवं राजेश के विरुद्ध थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 415/2026 अंतर्गत धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में अवैध शराब के स्रोत, परिवहन श्रृंखला तथा इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत विवेचना जारी है।
उक्त सराहनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी शहपुरा अनुराग जामदार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राकेश यादव, विपिन जोशी, गजानन मरकाम, घसीटालाल रजक, शेख आजाद, प्रधान आरक्षक राघवेन्द्र, प्रवीण अवस्थी, के.के. मरावी, महिपाल पंद्रे, आरक्षक अभिषेक पाण्डे, दीपक वर्मा, अजय यादव, मांगीलाल, हेमंत मरावी एवं लोकेन्द्र भदौरिया की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही ।



