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दिल्ली विरोध प्रदर्शन: CJP प्रमुख अभिजीत दीपके गिरफ्तार, 12 घंटे बाद रिहा हुईं नेहा बोरा; आज कोर्ट में पेशी

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दिल्ली विरोध प्रदर्शन: CJP प्रमुख अभिजीत दीपके गिरफ्तार, 12 घंटे बाद रिहा हुईं नेहा बोरा; आज कोर्ट में पेशी

नई दिल्ली:
देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ को वापस लेने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया है। पुलिस उन्हें नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन परिसर में स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है।

लीगल टीम पहुंची थाना, सुरक्षा सख्त
अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल प्रमुख रत्ना सिंह और वकीलों की एक बड़ी टीम मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंची। लीगल टीम का आरोप है कि पुलिस शुरुआत में दीपके की लोकेशन को गुप्त रख रही थी और वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। दीपके की कोर्ट में पेशी को देखते हुए मंदिर मार्ग थाने और कोर्ट परिसर के आसपास दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।

12 घंटे की हिरासत के बाद छूटीं नेहा बोरा
इससे पहले शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली में शामिल होने जा रहे अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को पुलिस ने अलग-अलग जगहों से हिरासत में ले लिया था। नेहा बोरा को मंडी हाउस के पास से पकड़ा गया था। भारी जन-दबाव और विरोध प्रदर्शनों के करीब 12 घंटे बाद, शनिवार तड़के सुबह करीब 5:00 बजे नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरके पुरम थाने से छोड़ा।

क्यों फंसे अभिजीत दीपके?
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिजीत दीपके को इससे पहले 10 अक्टूबर को हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये का पीस बॉन्ड भरा था। शुक्रवार को दोबारा प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश को पुलिस ने इस बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन माना है। इसके चलते उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 के तहत एक नया केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज दोपहर कोर्ट यह तय करेगा कि उन्हें जमानत दी जाएगी या न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा।

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