हरिद्वार में ब्लिंकिट वेयरहाउस पर खाद्य विभाग का छापा, फंगस लगी बोतलें और बिना लेबल की इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स मिलीं
अर्जुन धारीवाल।
हरिद्वार । खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे एवं जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देश पर नवरात्र से पहले मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत आज हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई।
सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने भूपतवाला स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्रा. लि. के वेयरहाउस ब्लिंकिट का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में मिलीं गंभीर अनियमितताएं –
- स्टोर में रखी कुछ खाद्य पदार्थों की बोतलों और रैकों पर फंगस लगी मिली। अस्वच्छ दशा में भंडारण पर FSSAI एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
- कई ब्रांड की इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स बिना FSSAI लेबलिंग नियमों के रखी मिलीं। सभी को सीज कर दिया गया है। दिल्ली स्थित मार्केटिंग कंपनियों कैनोपस ग्लोबल वेंचर्स, स्नेकस्टार एवं एस मार्केटिंग को मिथ्या छाप के मामले में नोटिस जारी किया गया है। इसमें 3 लाख रुपये तक जुर्माने* का प्रावधान है।
- मैनेजर पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, स्टाफ का मेडिकल फिटनेस, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, FSMS रिकॉर्ड, साफ-सफाई और चूहों की रोकथाम से जुड़े कोई भी अभिलेख नहीं दिखा सका। इस पर धारा 32 के तहत नोटिस की संस्तुति की गई है। मिलावट के संदेह में कुट्टू आटा के 2, पनीर का 1, मिठाई का 1 और ब्रेड का 1, कुल 5 नमूने लेकर लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर निर्माता और विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी।
विभाग ने कहा है कि त्योहार और यात्रा सीजन को देखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
