Explore the website

Looking for something?

Tuesday, April 21, 2026

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

रीवा : पूर्व जनपद...

(संवाददाता आशीष जवखेड़कर) वीडियो वायरल होते ही राजनीति तेज हो गई है। मऊगंज से...

इंदौर में लव जिहाद:...

संवाददाता आशीष जवखेड़कर एनटीवी टाइम न्यूज इंदौर/ इंदौर में ‘लव जिहाद’ का सनसनीखेज...

जगदीश सूर्यवंशी बने इंदौर...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) एनटीवी टाइम न्यूज इंदौर/ मानवाधिकार संरक्षण और जनहित के...

लापरवाही पर कार्रवाई: आंगनवाड़ी...

डिंडोरी जिले में आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर जिला...
Homeमध्य प्रदेशSEHORE : जिस महिला का तलाक केस लड़ा, उसी का 15 साल...

SEHORE : जिस महिला का तलाक केस लड़ा, उसी का 15 साल तक किया यौन शोषण… लकवा हुआ, तो फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी

लोकेश शर्मा

पति से तलाक लेने के लिए 15 साल पहले एक महिला अदालत में अधिवक्ता से मिली। अधिवक्ता ने तलाक तो दिला दिया, लेकिन इसकी आड़ में उसने महिला से संपर्क बढ़ा लिया और शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करने लगा।

महिला ने हाल ही में जब उस पर शादी करने का दवाब बनाया तो अधिवक्ता ने महिला को धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने के बाद ही शादी करने का फरमान सुनाया। छलावे से आहत महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया है।

तलाक के केस लड़ा था, तब से हो गई थी जान पहचान

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के भोपाली फाटक कस्बा का निवासी जीएम खान जिला न्यायालय में वकालत करता है। पीड़ित महिला का कहना है कि लगभग 15 वर्ष पहले अधिवक्ता खान ने उसका तलाक का केस लड़ा था, तभी से उसकी वकील से जान पहचान बढ़ गई।

वकील ने उससे कहा कि अब तो तुम्हारा तलाक हो गया है। मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। महिला का कहना है कि गत 20 मई 2011 को अधिवक्ता खान उसके घर आया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

इसके बाद तो वह लगातार उसके घर आने लगे और शारीरिक संबंध बनाने लगे। तंग आकर महिला ने उसको अपने घर आने से मना कर दिया। महिला का कहना है कि सितंबर 2024 में अधिवक्ता खान फिर उसके घर आया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित किए।

महिला ने उससे पूछा कि शादी कब करोगे तो उसका कहना था कि जब तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी, तब मैं तुमसे शादी करूंगा। महिला का कहना है कि अक्टूबर में अधिवक्ता खान को लकवा हो गया था।

और आखिरी में करने लगा ब्लैकमेल

लकवे से ठीक होने के बाद वह 22 फरवरी को उसके घर आया और बोला कि मेरे पास तुम्हारे अश्लील फोटो और वीडियो हैं। अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं फोटो और वीडियो बहुप्रसारित कर दूंगा। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

महिला ने थाना कोतवाली आकर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धारा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version