अमरीका ने वीजा नियमों के दुरुपयोग और शरण (Asylum) मांगने के बढ़ते मामलों पर अब तक का सबसे सख्त कदम उठाने का खाका तैयार कर लिया है। अमरीकी इतिहास में पहली बार एक साथ करीब 2 लाख विदेशी नागरिकों के बिजनेस और टूरिस्ट वीजा (B1/B2) रद्द किए जा रहे हैं।
विदेश विभाग (State Department) और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई उन लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने 2016 से 2026 के बीच शॉर्ट-टर्म वीजा हासिल किया और अमरीका पहुंचते ही स्थायी निवासी बनने के लिए शरण की अर्जी डाल दी।
कौन से वीजा आएंगे जांच के दायरे में?
- B1 और B2 वीजा पर सीधा वार: बिजनेस ट्रिप (B1) और टूरिज्म या इलाज (B2) के मकसद से जारी किए गए वीजा को ही निशाना बनाया जा रहा है।
- अधिकारियों का रुख: अमरीकी उप-विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडॉ (Christopher Landau) ने साफ किया कि आव्रजन कानून (Immigration Law) की कमियों का फायदा उठाकर झूठी शरण मांगने के खेल को अब और नहीं चलने दिया जाएगा।
क्या तुरंत देश से बाहर निकाल दिया जाएगा?
- तत्काल डिपोर्टेशन नहीं: अधिकारियों के मुताबिक, केवल वीजा रद्द होने से तुरंत देश निकाला (Deportation) नहीं होगा। जिन लोगों के केस अभी पेंडिंग हैं, उन्हें अन्य कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वे टूरिस्ट या बिजनेस ट्रैवलर के तौर पर अमरीका में नहीं रह सकेंगे।
- कानूनी चुनौतियां तय: इस फैसले के खिलाफ अमरीकी अदालतों में कानूनी चुनौतियां (Legal Challenges) आना तय माना जा रहा है।
बीते 18 महीनों में 1.75 लाख वीजा पहले ही रद्द
यह कार्रवाई अमरीकी प्रशासन के चल रहे व्यापक क्रैकडाउन का हिस्सा है। पिछले डेढ़ साल के भीतर अमरीका अपराधों में लिप्त होने या नियमों के उल्लंघन के आरोप में करीब 1 लाख 75 हजार लोगों के वीजा पहले ही रद्द कर चुका है।
