( संवाददाता आशीष जवखेड़कर )
- इंदौर कोर्ट ने 17 साल पुराने जमीन विवाद के एक मामले में अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
इंदौर: कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं. इंदौर जिला कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक 17 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी. बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान से ही अक्षय कांति बम काफी सुर्खियों में बने हुए हैं.
यूनुस पटेल की शिकायत पर पुलिस ने 2007 में अक्षय बम और उनके पिता पर दर्ज किया था केस
जानकारी के मुताबिक अक्षय बम और उनके पिता कांति बम पर 4 अक्टूबर 2007 को यूनुस पटेल सहित अन्य लोगों ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया. यूनुस पटेल की शिकायत पर खजराना पुलिस ने मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया. केस में हत्या के प्रयास की धारा लगाने की मांग को लेकर वह अदालत पहुंचे. कोर्ट ने 24 अप्रैल 2024 को उनके खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए.
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इसके साथ ही अक्षय और उनके पिता कांति बम के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिस पर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. जिसके खिलाफ दोनों पिता-पुत्र ने हाईकोर्ट का रुख किया. जहां कोर्ट ने से उन्हें राहत दे दी. लेकिन इस मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी.
अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने अक्षय बम और उनके पिता पर तय किए आरोप
बता दें इस पूरे मामले में एक आरोपी सोनू घटना के बाद से फरार है, जबकि एक अन्य आरोपी सतवीर की मौत हो चुकी है. इंदौर के जिला कोर्ट के 22वें अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने अक्षय बम और उनके पिता कांति बम पर आरोप तय किए हैं. अब इस पूरे मामले की नियमित सुनवाई होगी. वहीं कोर्ट के समक्ष लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत राठौर ने कोर्ट में पैरवी की.
बता दें अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था. लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना नाम वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. जिसके बाद से ही वह सुर्खियों में बने हुए थे.