Explore the website

Looking for something?

Tuesday, March 10, 2026

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

बिलगांव में धूमधाम से...

बैठक में तैयारियों पर चर्चा, आसपास के साहू बाहुल्य गांवों से स्वजातीय बंधुओं...

शहपुरा में रंगपंचमी पर...

जिले के शहपुरा में रंगपंचमी के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन...

कांग्रेस का होली मिलन...

वरिष्ठ नेत्री कृष्णा उरैती और पूर्व नपं अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में...

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा...

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 117 डिंडोरी, दिनांक 06 फ़रवरी 2026 एवं आदेश क्रमांक...
Homeमध्य प्रदेशइंदौर में चार दिन बंद रहेंगी मांस की दुकानें: नियम तोड़ने पर...

इंदौर में चार दिन बंद रहेंगी मांस की दुकानें: नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, भोपाल और मैहर में भी जारी हो चुका आदेश

( संवाददाता आशीष जवखेड़कर )

इंदौर महापौर ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मीट की दुकानें चार दिन तक बंद रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। ऐसा ही आदेश भोपाल और मैहर में भी लागू हुआ है।

इंदौर: महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आदेश जारी किया है कि शहर में चार विशेष दिनों पर मांस की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यदि कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता है, तो नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। महापौर के आदेश के अनुसार, 30 मार्च गुड़ी पड़वा/चेटीचंड 6 अप्रैल रामनवमी, 10 अप्रैल महावीर जयंती और 12 मई बुद्ध जयंती को इंदौर नगर निगम क्षेत्र में सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी।

नियम तोड़ने पर होगी सख्ती

महापौर ने स्पष्ट किया कि दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर कोई व्यापारी इन दिनों में मांस विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में भी लागू हुआ प्रतिबंध

इसी तरह, भोपाल नगर निगम ने भी आदेश जारी किया है कि 30 मार्च चेटीचंड, 6 अप्रैल रामनवमी, 10 अप्रैल महावीर जयंती और 12 मई बुद्ध जयंती को मांस की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।

मैहर में नौ दिनों तक प्रतिबंध

मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान 30 मार्च से 7 अप्रैल तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम विकास सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान नगर में किसी भी प्रकार के मांसाहारी उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यापारी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version