Explore the website

Looking for something?

Friday, August 1, 2025

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

🏏 अंतरराष्ट्रीय पटल पर...

लखीमपुर खीरी।हाथीपुर सेठ घाट चौराहा निवासी अतुल कुमार अवस्थी के बेटे डॉ. आशीष...

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती...

पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज (सीबीएसई बोर्ड) में आगामी रक्षाबंधन...

नगर परिषद शहपुरा में...

शहपुरा (डिंडोरी) – नगर परिषद शहपुरा में पदाधिकारियों द्वारा मस्टर पर फर्जी नियुक्तियों...

ड्रग्स और यौन शोषण...

भोपाल ड्रग्स और यौन शोषण केस में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।...
Homeमध्य प्रदेशइंदौर : आज से NO हेलमेट, NO पेट्रोल, हर पेट्रोलपंप नजरबंद, उल्लंघन...

इंदौर : आज से NO हेलमेट, NO पेट्रोल, हर पेट्रोलपंप नजरबंद, उल्लंघन पर जेल

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )

MP News: नई ‘अगस्त क्रांति, सड़क पर खुद की सुरक्षा की दिशा में क्रांतिकारी कदम… हालांकि लागू होने से पहले ही विरोध शुरू इंदौर में आज से सख्ती…

Indore News: बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा (No helmet No Petrol in Indore)। कलेक्टर के आदेश का कड़ाई से पालन होगा। इसको लेकर पेट्रोल पंप पर भी महकमा नजर रखेगा। नियम विपरीत काम करने वालों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। इधर, पुलिस भी अलर्ट रहेगी और पंप पर कोई विवाद करता है तो हवालात का रास्ता दिखाया जाएगा।

बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं देखते हुए की सख्ती

इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, इसमें अब पेट्रोल पंप संचालकों को बगैर हेलमेट पहने वाहन चालक को पेट्रोल नहीं देना है। आदेश शुक्रवार से लागू हो रहा है। आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज होगी। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना था कि पहले भी ये नियम लागू किया गया था। हमने वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना किया, जिस पर विवाद हुए। ऐसे में हम क्या करेंगे? इस पर एडीएम राय ने पुलिस अफसरों से कहा कि वे थानों पर पुलिस को अलर्ट रखें। ऐसी सूचना आने पर मौके पर पहुंचे और विवाद करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें।

अफसरों की लगाई ड्यूटी, क्षेत्र में करेंगे जांच

पेट्रोल पंप पर आकस्मिक जांच करने और प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने टीम बनाई है। तहसीलवार गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एसडीएम करेंगे तो क्षेत्र के तीन-तीन तहसीलदारों को शामिल किया गया है। तहसील के अलग-अलग क्षेत्र का दौरा कर वे जांच करेंगे। इसके अलावा खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर भी फील्ड में रहकर निगरानी रखेंगे।

लागू होने से पहले ही हाईकोर्ट पहुंची याचिका, विरोध शुरू

कलेक्टर इंदौर द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इंदौर खंडपीठ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रितेश इनानी ने बतौर वकील याचिका दायर कर बताया कि कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है, वो नियमों के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट में दो पहिया वाहनों पर हेलमेट अनिवार्य कर रखा है। नहीं लगाने पर पुलिस चालान भी बनाती है। ऐसे में अलग से कलेक्टर का आदेश जारी करना अनुचित है। याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version