Wednesday, October 29, 2025

TOP NEWS

राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा जागरूकता...

राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा जागरूकता माह के अवसर पर जिला डिण्डौरी में 28 अक्टूबर...

इंदौर BJP में हंगामा,...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत खुलकर...

MP में अफसरों के...

एनटीवी टाइम न्यूज/मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल पर अब रोक लग गई है।...

स्कूली और यात्री बसों...

नरसिंहपुर में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई — स्कूली और यात्री बसों की जांच...
Homeउत्तर प्रदेशदेवी-देवताओं के नाम वाली बीड़ी की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली...

देवी-देवताओं के नाम वाली बीड़ी की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

दीपक तिवारी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकर पार्वती छाप के नाम और शैली में बीड़ी के विपणन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जनहित याचिका पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. याची बीड़ी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है.
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह आदेश संत रविदास नगर भदोही निवासी आदर्श कुमार की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची को उपलब्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार है.
याची का कहना था कि देवी-देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. पिछले कई वर्षों से इस ब्रांड की बीड़ी का निर्माण भदोही जिले के सुरियावां क्षेत्र में किया जा रहा है. पैकेजिंग में भगवान शंकर और पार्वती का चित्र हैं, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments