संवाददाता प्रफुल्ल तंवर
न्यायालय के आदेश सर्वोपरि हमें उसका सम्मान करना है आगामी कारवाही न्यायालय के निर्देशानुसार ही होंगी… प्रियांक मिश्रl
पीथमपुर// मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के कचरे का निपटान के ट्रायल रन की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 30 मीट्रिक टन कचरा जलाने के लिए तीन ट्रायल रन किए जाएंगे। पहले चरण में 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा, दूसरे में 180 किलो और तीसरे चरण में 270 किलो कचरा प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा।
मंगलवार को मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। इसमें राज्य सरकार को ट्रायल रन का पहला चरण 27 फरवरी और दूसरा चरण 4 मार्च को करने को कहा गया है। तीनों चरणों की रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इसके बाद कंपाइल रिपोर्ट 27 मार्च को हाईकोर्ट के सामने पेश की जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद आज जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने नगर पालिक कार्यालय में प्रेसवार्ता कर शहर की जनता से अपील की है कि हमें न्यायालय के आदेश का पालन करना है। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए न्यायालय के आदेश के अनुसार आगामी कारवाही करना हमारा उद्देश्य रहेगा। जिसमें क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों से सकारात्मक सहयोग की हम अपेक्षा करते है।।