आगामी मानसून में अतिवर्षा एवं बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए यात्री बसों के सुरक्षित संचालन के लिए जिला परिवहन अधिकारी, डिण्डौरी द्वारा जिले के समस्त यात्री बस ऑपरेटरों एवं चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों से निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
जारी निर्देशों के अनुसार मार्ग में पड़ने वाले पुल-पुलिया पर पानी का बहाव होने की स्थिति में बस को किसी भी परिस्थिति में पानी के बीच से पार नहीं कराया जाए। वाहन को नियंत्रित गति से चलाने तथा बारिश के दौरान अन्य वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अचानक अथवा तेज ब्रेक लगाने से बचने की सलाह दी गई है।
परिवहन विभाग ने बसों के ब्रेक, स्टेयरिंग एवं अन्य तकनीकी कार्यों की जांच कराने, खराब टायरों को तत्काल बदलने तथा समय-समय पर टायरों का एयर प्रेशर जांचने के निर्देश दिए हैं। फ्रंट विंडशील्ड के वाइपर, ब्रेक लाइट, फॉग लैंप, इंडिकेटर एवं हेडलाइट सुचारू स्थिति में होना आवश्यक बताया गया है। वाहनों में स्पीड गवर्नर भी कार्यशील होना चाहिए।
बसों के प्रवेश एवं निर्गम द्वार तथा आपातकालीन द्वार सुचारू रूप से खुलने योग्य रखने के साथ ही चालू अवस्था में अग्निशमन यंत्र एवं प्रथम उपचार पेटी उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुल-पुलिया पर लगाए गए संकेतकों तथा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने के लिए भी बस संचालकों को निर्देशित किया गया है।
निर्देशों में चालक द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने पर विशेष जोर दिया गया है। चालक को ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले अपना मोबाइल परिचालक को सौंपने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र, बीमा, फिटनेस एवं परमिट वैध होना तथा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं लोक सेवा यान चलाने के लिए आवश्यक प्राधिकृति होना अनिवार्य किया गया है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुल-पुलिया पर पानी होने की स्थिति में यात्रियों के दबाव में भी बस को पानी के बीच से पार नहीं कराया जाए। वर्षाकाल के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी बस ऑपरेटरों से निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।
रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी
