Explore the website

Looking for something?

Tuesday, May 26, 2026

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

गुलमर्ग में बड़ा हादसा...

- रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे चलाया जा रहा है जोखिम भरा रेस्क्यू...

अमानक मसूर खरीदी मामले...

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27...

मध्यप्रदेश में इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) किसानों को उनकी भूमि का चार गुना मुआवजा देने...

“पानी पीने योग्य नहीं”,...

इंदौर (संवाददाता): "जल ही जीवन है" यह कहावत तो सबने सुनी है, लेकिन इंदौर...
Homeमध्य प्रदेशसीधी में अवैध उत्खनन परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 65 वाहन-मशीनें...

सीधी में अवैध उत्खनन परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 65 वाहन-मशीनें जब्त, वसूले गए 25 लाख रुपये

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर )

सीधी जिले में अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के दौरान कुल 65 वाहन और मशीनें जब्त की गई.

एनटीवी टाइम न्यूज/सीधी जिले में अवैध उत्खनन व परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के दौरान कुल 65 वाहन और मशीनें जब्त की गई हैं. ये सभी अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण में संलिप्त पाई जाने के बाद जब्त किया गया है. यह कार्रवाई सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश के बाद हुई है.

कलेक्टर के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, खनन व परिवहन की सूचना काफी समय से मिल रही थी. इस सूचना के बाद कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने खनिज विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए.

65 वाहन और मशीनें जब्त

खनिज विभाग के अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला और खनिज निरीक्षक शिशिर यादव ने विभिन्न स्थलों पर छापामारी कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान 19 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली गिट्टी, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली फ्लैगस्टोन, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी, 18 हाईवा रेत, 2 हाईवा गिट्टी, 1 ट्रक कोयला, 13 डंपर रेत, 2 डंपर गिट्टी, 2 पिकअप फ्लैगस्टोन, 2 पोकलेन मशीन (रेत), 1 पोकलेन मशीन (मुरूम), 1 जेसीबी (रेत) और 1 जेसीबी (मुरूम) जब्त किया गया.

25 लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना

इस मामलों में कुल 3,17,79,727 रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई. हालांकि इनमें से 64 प्रकरणों में से 52 प्रकरणों का निराकरण किया गया. वहीं मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत 25,80,701 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

भंडारण स्वीकृति निरस्त

भंडारण के नाम पर भी मनमानी की जा रही है. कार्रवाई के बाद ग्राम नौगवादर्शन सिंह, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी स्थित खसरा क्र. 358, रकबा 0.104 हे. क्षेत्र में भारत मिनरल्स प्रो. राघवेंद्र सिंह को प्रदत्त खनिज कोयला और अन्य खनिजों के लिए भंडारण स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया है. भंडारण स्वीकृति निरस्त कलेक्टर द्वारा की गई है.

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version