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11 दिन तक नहीं बिकेगा मांस, मछली, अंडा, मैहर में नवरात्रि पर प्रशासन ने जारी किया आदेश

11 दिन तक नहीं बिकेगा मांस, मछली, अंडा, मैहर में नवरात्रि पर प्रशासन ने जारी किया आदेश

ब्यूरो रिपोर्टर सतेंद्र जैन

NTV न्यूज मध्य प्रदेश के मैहर में 11 दिनों तक मांस, मछली और अंडा बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है। जो उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगीमैहर: मां शारदा की नगरी मैहर में शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 11 दिनों तक पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया हैअनुविभागीय दण्डाधिकारी दिव्या पटेल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि 22 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 यानी 11 दिनों तक पूरे नवरात्र पर्व के दौरान नगर पालिका क्षेत्र मैहर में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।प्रशासन ने लिया सख्त निर्णय
मैहर नवरात्रि मेला देशभर में विख्यात है। इस पर्व के दौरान सुबह से रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ मां शारदा देवी के मंदिर में उमड़ती है। मंदिर प्रांगण और नगर की गलियों में भक्ति भाव का वातावरण रहता है। ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गतिविधि, जिससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे या वातावरण दूषित हो, उसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

आदेश न मानने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी, यदि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में मांस, मछली या अंडे का विक्रय करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही होगीथानों और सार्वजनिक जगहों पर आदेश प्रति होगा चस्पा
प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि उक्त आदेश नागरिकों अथवा दुकानदारों को व्यक्तिगत तामील कराया जाना संभव नहीं है। जिससे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्वसाधारण को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और चौराहों और थानों पर आदेश की प्रतियां चस्पा की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति अज्ञानवश नियम का उल्लंघन न कर सके।

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