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आधार कार्ड में नाम बदलने के नए नियम (2026): कब जरूरी है गजट नोटिफिकेशन और क्या है पूरी प्रोसेस?

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधार और अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर एक नया Standard Operating Procedure (SOP) लागू किया है। यह नए नियम 18 सितंबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो चुके हैं।

यदि आप भी अपने आधार में नाम की स्पेलिंग ठीक करवाना चाहते हैं या शादी/अन्य कारणों से पूरा नाम बदलना चाहते हैं, तो यह गाइड आपके बहुत काम आएगी।

1. मामूली सुधार (Minor Name Correction)

अगर आपके नाम में केवल स्पेलिंग की छोटी-मोटी गलती है, तो इसके लिए आपको किसी गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी।

  • नियम: नाम की स्पेलिंग में मामूली बदलाव (जैसे – ‘Kumar’ की जगह ‘Kumari’ या ‘Sharma’ की जगह ‘Verma’) बिना किसी बड़े दस्तावेज या पुराने रिकॉर्ड के सुधारा जा सकता है।
  • आवश्यक दस्तावेज: इसके लिए UIDAI द्वारा मान्य सामान्य पहचान प्रमाण पत्र (जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, या पासपोर्ट) की आवश्यकता होगी।
  • विशेष छूट: अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो standard format पर राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) या सांसद/विधायक द्वारा प्रमाणित फॉर्म का उपयोग भी किया जा सकता है।

2. पूरा नाम बदलना (Complete Name Change)

अगर आप अपना पूरा नाम ही बदलना चाहते हैं (जैसे – ‘अमित कुमार’ से बदलकर ‘राहुल सिंह’ करना), तो नियम अब काफी सख्त हो चुके हैं।

  • नियम: आधार में पूरी तरह से नया नाम जोड़ने या बदलने के लिए सरकारी गजट नोटिफिकेशन (Government Gazette Notification) होना अनिवार्य है।
  • शादी के बाद नाम बदलना: महिलाओं के लिए शादी के बाद उपनाम (Surname) बदलने के लिए विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है।

गजट नोटिफिकेशन बनवाने का तरीका:

  1. शपथ पत्र (Affidavit): सबसे पहले एक स्थानीय नोटरी से नाम बदलने का हलफनामा (Affidavit) बनवाएं।
  2. विज्ञापन (Advertisement): अपने क्षेत्र के दो प्रमुख समाचार पत्रों (एक स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी) में नाम बदलने का विज्ञापन दें।
  3. गजट ऑफिस में आवेदन: इसके बाद सरकारी गजट कार्यालय में आवेदन शुल्क के साथ दस्तावेज जमा करें। डिजिटल गजट में नाम प्रकाशित होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

3. जीवन में कितनी बार बदल सकते हैं नाम?

UIDAI के सख्त नियमों के मुताबिक, कोई भी नागरिक अपने जीवनकाल में अधिकतम 2 बार ही आधार कार्ड में नाम सुधरवा या बदलवा सकता है।

  • अपवाद (Exception Case): यदि किसी असाधारण परिस्थिति में तीसरी बार नाम बदलने की नौबत आती है, तो इसके लिए सामान्य प्रक्रिया काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) में जाकर विशेष अनुमति और दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना होगा।

4. आधार नाम अपडेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस

ऑनलाइन तरीका (myAadhaar Portal)

  1. सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक myAadhaar Portal पर जाएं।
  2. अपने आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP के जरिए Login करें।
  3. ‘Name/Gender/Date of Birth & Address Update’ वाले विकल्प को चुनें।
  4. ‘Update Aadhaar Online’ पर क्लिक करके ‘Name’ को सेलेक्ट करें।
  5. नया नाम या सही स्पेलिंग दर्ज करें और संबंधित सहायक दस्तावेज (जैसे गजट नोटिफिकेशन या पैन कार्ड) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  6. ₹50 की ऑनलाइन अपडेट फीस का भुगतान करें। आपको एक URN नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका (Aadhaar Enrolment Centre)

  1. अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाएं।
  2. आधार सुधार फॉर्म (Aadhaar Update Form) भरें।
  3. अपने ओरिजिनल दस्तावेजों (जैसे गजट नोटिफिकेशन/पहचान पत्र) के साथ फॉर्म काउंटर पर जमा करें।
  4. वहाँ आपका बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आइरिस) वेरिफिकेशन किया जाएगा।
  5. अपडेट फीस का भुगतान करने के बाद आपको एक पावती (Acknowledgement Slip) दी जाएगी।

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