बड़वानी में महिला से सरेराह बर्बरता: भाजपा नेता के पिता ने साड़ी खींचकर सड़क पर गिराया, डंडों से पीटा; 7 पर केस दर्ज
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से एक बेहद हैरान करने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। जिले के जुलवानिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बकवाड़ी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला के साथ सरेआम बेरहमी से मारपीट की गई। इस वारदात का आरोप स्थानीय भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण परिहार के पिता जगदीश परिहार पर लगा है। घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद इलाके में आक्रोश है।
बीच सड़क पर खींची साड़ी, बरसाए डंडे
पीड़ित महिला शांता बाई चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि सोमवार को जब वह अपने घर से बाहर निकली थीं, तभी आरोपी जगदीश (पिता दानाजी परिहार) वहां आ धमका। पुरानी दुश्मनी को लेकर आरोपी अचानक महिला को गंदी-गंदी गालियां देने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने बीच सड़क पर उनकी साड़ी खींच दी, जिससे वह असंतुलित होकर ज़मीन पर गिर पड़ीं। इसके बाद आरोपी ने हाथ में लिए डंडे से महिला पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। हमले से बचने के लिए जब महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उनके दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई।
बेटों को भी दी जान से मारने की धमकी
महिला की चीख-पुकार और शोर सुनकर उनके बेटे (दिनेश, जितेंद्र, धर्मेंद्र और महेंद्र) तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच-बचाव कर अपनी मां को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि झगड़े के तुरंत बाद आरोपी पक्ष के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। इनमें कैलाश परिहार, राजू परिहार, दयाराम परिहार, विक्की परिहार, लक्ष्मण भायल और खुद भाजपा नेता प्रवीण परिहार शामिल थे, जिन्होंने महिला और उनके बेटों को जान से मारने की सीधी धमकी दी।
अस्पताल में इलाज, 7 आरोपियों के खिलाफ FIR
वारदात के बाद घायल महिला अपने बेटों के साथ तुरंत जुलवानिया के सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने जाकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
जुलवानिया थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी जगदीश परिहार और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण परिहार समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धारा 296(b) (अश्लील हरकत/गाली-गलौज), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
