(आशीष जवखेड़कर)
भाजपा पार्षद नितिन उर्फ शानू शर्मा पर बीते साल आरोप लगा था कि एक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने उसका शोषण किया। पार्षद की मौजूदगी में कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम किए। अब इन्हीं चार्ज के आधार पर केस आगे बढ़ेगा।
भाजपा पार्षद नितिन उर्फ शानू शर्मा पर सोमवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अनीता सिंह की कोर्ट में बलात्कार मामले में आरोप तय किए। इस दौरान अग्रिम जमानत पर चल रहे आरोपी पार्षद भी मौजूद थे।
अभिभाषक प्रितेश राठौर ने बताया कि शर्मा पर बीते साल आरोप लगा था कि एक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने उसका शोषण किया। काफी विवादों के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। पार्षद पर केस चलाने के लिए आरोप तय करने को सोमवार की तारीख लगी थी। पार्षद की मौजूदगी में कोर्ट ने उन पर चार्ज फ्रेम किए। अब इन्हीं चार्ज के आधार पर केस आगे बढ़ेगा। इंदौर के इस मामले में कोर्ट ने फरियादी महिला को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए समन भी जारी किया है। कोर्ट ने 8 अप्रेल को महिला को अति आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
प्रतिवेदन पेश नहीं
महिला ने कोर्ट में परिवाद लगाया है, जिसमें पार्षद द्वारा केस वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप है। कोर्ट जनवरी से पुलिस से प्रतिवेदन मांग रही है, लेकिन पुलिस ने प्रस्तुत नहीं किया है। सोमवार को भी पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने 20 मार्च की तारीख दी है।