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INDORE : महानिदेशक लोकायुक्त श्री जयदीप प्रसाद के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही

INDORE NEWS (आशीष जवखेड़कर) : श्रीमती भेघा देलवार पति श्री बासिल मंसूरी पिता श्री सुनील देलवार, उम्र 23 वर्ष, निवासी-फ्लेट नंबर-102, सांई अपार्टमेंट, अनूप नगर, इंदौर

(आरोपी-1) श्री अरुण शर्मा पिता स्व.श्री श्यामबिहारी शर्मा, उम्र 45 वर्ष, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक कमांक 1203, पुलिस थाना एम.आई.जी. इंदौर नगरीय, निवासी-फ्लेट नंबर-703, ज्ञानसागर अपार्टमेंट कनाड़िया रोड़ इंदौर!

(आरोपी-2) अय्युब खॉन पिता अब्दुल रऊफ खॉन, उम्र 59 वर्ष, निवासी-36, अनूप नगर इंदौर

आवेदिका के पति बासिल मंसूरी द्वारा आवेदिका के विरूद्ध थाना एम.आई.जी. में मारपीट के प्रकरण में अपराध दर्ज करवाया था,

उक्त प्रकरण की विवेचना आरोपी कमांक-1 द्वारा की जा रही थी, उक्त प्रकरण में आवेदिका को जेल न भेजने एवं प्रकरण कमजोर करने के एवज में आरोपी क्रमांक-1 द्वारा आवेदिका से 5,00,000/-रू. रिश्वत की मांग की जा रही बी,

जिसकी शिकायत आवेदिका द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय, विपुस्था. लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई, सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 01.03. 2025 को ट्रेप का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 01.03.2025 को आवेदिका के फ्लेट में आरोपी कमांक-1 द्वारा आरोपी कमांक-2 को रिश्वत राशि-50,000/-रू. प्राप्त करने हेतु भेजा गया था, आरोपी कमांक-2 ने आवेदिका के फ्लेट पर पहुंचकर रिश्वत राशि प्राप्त कर आरोपी क्रमांक-1 को दी गई। दोनों आरोपियों रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया।

प्रकरण में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

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