Tuesday, October 20, 2026

TOP NEWS

राहुल गांधी एक बहुत...

कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर बड़ा तंज! धार में शस्त्र पूजन के बाद बोले मंत्री- 'राहुल गांधी एक बहुत रहस्यमयी नेता हैं, वे कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता।' पढ़ें पूरी ख़बर।

Mahindra XUV 3XO ZNG...

Mahindra XUV 3XO ZNG: महिंद्रा ने भारत में अपनी पहली टर्बो-CNG SUV लॉन्च कर दी है। ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी और 24.7 km/kg माइलेज के साथ आने वाली इस कार की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है। जानिए इसके फीचर्स और वेरिएंट्स की पूरी डिटेल्स।

देवास में जवारा विसर्जन...

मध्य प्रदेश के देवास (राजोदा) में जवारा विसर्जन के दौरान बैंड के शोर से भड़कीं मधुमक्खियों ने 200 श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। इस हादसे में 40 लोग घायल हुए हैं, जबकि 200 डंक लगने से गंभीर एक युवक को इंदौर रेफर किया गया है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।

PM Modi Vijayadashami Speech ...

सत्य की जीत विजयादशमी पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम विशेष संदेशनई दिल्ली:प्रधानमंत्री...
Homeराज्य-शहरMP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों...

MP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों से पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बनाएगी आरोपी

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश के ढाबों और होटलों में संचालित होने वाले वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा. आइए जानते हैं क्या कुछ है आदेश में?

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ Bhopal) की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. जिसके मुताबिक वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स (Female Sex Workers) को पुलिस (Police) आरोपी नहीं बनाएगी. पुलिस मुख्यालय का आदेश वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत का कारण बन गया है. ढाबों और होटलों में संचालित पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल एवं इंदौर के पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं.

क्या कुछ है आदेश में?

पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में पकड़ी गई महिला सेक्स वर्कर को न तो गिरफ्तार किया जाएगा, न ही परेशान किया जाएगा. पुलिस जब होटल ढाबों पर दबिश देती है तो कार्रवाई के दौरान महिला सेक्स वर्कर्स को आरोपी बना दिया जाता था, जबकि वे कई बार केवल शोषित होती थीं.

स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिनके अनुसार पुलिस को इन महिलाओं के साथ पीड़ित और शोषित व्यक्तियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि उन्हें दोषी ठहराना.

पुलिस अधिकारियों को कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी महिला सेक्स वर्कर के अधिकारों का उल्लंघन न हो.

इस मामले को लेकर 21 सितम्बर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील क्रमांक 135-2020 बुद्धदेव कर्मास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के आदेश का हवाला देते हुए जारी निर्देश में कहा गया है कि वेश्यालयों में दबिश के दौरान स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं है.

केवल वेश्यालय चलाना अवैध है, सेक्स वर्कर को गिरफ्तार कर दंडित अथवा परेशान नहीं करना चाहिए. इस आदेश के आधार पर PHQ ने ऐसे स्थानों पर मिलने वाली महिला सेक्स वर्कर को न तो गिरफ्तार किया जाए और न ही उनका किसी भी प्रकार से शोषण किया जाए.

नारायण शर्मा
नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments