Explore the website

Looking for something?

Monday, May 25, 2026

Enjoy the benefits of exclusive reading

TOP NEWS

गुलमर्ग में बड़ा हादसा...

- रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे चलाया जा रहा है जोखिम भरा रेस्क्यू...

अमानक मसूर खरीदी मामले...

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27...

मध्यप्रदेश में इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर...

( संवाददाता प्रफुल्ल तंवर ) किसानों को उनकी भूमि का चार गुना मुआवजा देने...

“पानी पीने योग्य नहीं”,...

इंदौर (संवाददाता): "जल ही जीवन है" यह कहावत तो सबने सुनी है, लेकिन इंदौर...
HomeUncategorizedकुल्‍हाडी मारकर  हत्‍या करने वाले  आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

कुल्‍हाडी मारकर  हत्‍या करने वाले  आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

डिण्‍डौरी:- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना बजाग के अप0क्र0 12/2025 एवं सत्र प्र0क्र0 ST 30/2025 के आरोपी राजकुमार करकुटिया पिता केजूलाल  उम्र 34  वर्ष निवासी  ग्राम ग्राम धुरकुटा जामुनटोला थाना बजाग जिला डिण्‍डौरी के  विरूद्ध धारा 103(1) बीएनएस 2023 के  अन्‍तर्गत आरोप है  कि  आरोपी द्वारा मृतिका को कुल्‍हाडी से मारा जिससे मृतिका की मृत्‍यु हो गई । मामले में शिकायत पर थाना बजाग द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया गया । प्रकरण जघन्‍य सनसनीखेज है।

          उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए श्रीमति शशिकान्‍ता वैश्‍य जिला एवं  सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी म.प्र.  द्वारा आरोपी राजकुमार करकुटिया पिता केजूलाल  उम्र 34  वर्ष निवासी  ग्राम ग्राम धुरकुटा जामुनटोला थाना बजाग जिला डिण्‍डौरी को धारा103(1) बीएनएस के  अपराध में  आजीवन कारावास एवं 20,000/- अर्थदण्‍ड से  दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की  राशि अदा न करने पर 02  वर्ष का  अतिरिक्‍त कठोर करावास से  दण्डित   किया गया।

*-घटना का संक्षिप्‍त विवरण-*

               घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थिया द्वारा थाना में  रिपोर्ट कि  गई  कि मै ग्राम धुरकुटा जामुनटोला की मूल निवासी हूं, कि खेती किसानी व घरेलू काम करती हूं. कि दिनांक 25/01/2025 को करीबन 09/00 बजे सुबह घर में मै और मेरा पति राजकुमार करकुटिया व छोटी बच्ची साथ में घर के अन्दर कमरे में खाना खा रहे थे खाना खाने के बाद मै थाली धोने के लिए बाहर आंगन में आ गई थी बच्ची कमरे मे थी उसी समय मेरा पति राजकुमार करकुटिया द्वारा मेरे चरित्र पर संदेह कर मेरे से हमेशा झगड़ा करता था तथा छोटी बच्ची को घर रखे कुल्हाड़ी से बच्ची के पीछे सिर में मारकर हत्या कर दिया है । पास पड़ोसी में चिल्लाई तो पड़ोसी आवाज सुनकर आये थे बच्ची खून से लथपथ थी पीछे घाव लगने से खून निकल रहा था और कुछ देर में बच्‍ची की मृत्यु हो गयी थी । उक्‍त रिपोर्ट के आधार अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमति शशिकान्‍ता वैश्‍य जिला एवं  सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।

रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version