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Indore : राजा हत्याकांड मामले में पहली जमानत, इन दो आरोपियों को कोर्ट से मिली राहत

इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में पहली जमानत हुई है. मामले में दो आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है. शिलांग की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है.

मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में नया अपडेट सामने आया है. राजा की हत्या मामले में शिलांग पुलिस की न्यायिक हिरासत में कैद आरोपियों में से दो आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है. शिलांग की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है. फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर जमानत पर बाहर आ गए हैं. बता दें कि इनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद जमानत मंजूर की गई है. कानूनी सहायक ने उनकी जमानत के लिए अर्जी दी थी.

किस आरोप में दोनों थे अंदर?

तोमर और बलवीर पर बिजली व्यापारी सिलोम जेम्स के साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप था. सिलोम जेम्स की जमानत पर सुनवाई 16 जुलाई को होनी है. राजा की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी सोनम, राज और तीन अन्य न्यायिक हिरासत में अभी भी हैं.

क्या है पूरा मामला?

शिलांग की एक स्थानीय अदालत ने राजा की हत्या मामले के दो कथित सह-आरोपियों को जमानत दे दी है. सहायक लोक अभियोजक तुषार चंदा ने पुष्टि की है कि उस फ्लैट के मालिक, लोकेंद्र सिंह तोमर, जहां मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी मेघालय से भागने के बाद रुकी थी और परिसर के सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार को जमानत मिल गई है.

सिलोम जेम्स के जमानत पर 16 जुलाई को सुनवाई

इससे पहले, 2 जुलाई को अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी, सिलोम जेम्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इंदौर निवासी जेम्स पर इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है, जिनकी कथित तौर पर 23 मई को सोहरा में उनकी पत्नी सोनम ने हत्या कर दी थी. जेम्स के बचाव पक्ष के वकील द्वारा 16 जुलाई को अगली सुनवाई में ज़मानत याचिका दायर करने की उम्मीद है.

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

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