Sunday, October 11, 2026

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बुधनी में आदिवासियों के...

मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में गरीब आदिवासियों के घरों पर प्रशासन के बुलडोजर चलने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पीड़ितों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने मौके से ही मुख्य सचिव को फोन लगाकर कड़ी फटकार लगाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

लव मैरिज का खौफनाक...

गाजियाबाद के खोड़ा में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। मकान मालिक को फंसाने के लिए किया रोने का नाटक। पुलिस ने 12 घंटे में किया भंडाफोड़। पूरी खबर पढ़ें।

सीहोर के कोसमी गांव...

MP News: सीहोर के कोसमी गांव में वन विभाग की कार्रवाई के बाद प्रभावित आदिवासी परिवारों से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्य सचिव को दिए पीड़ित परिवारों के तुरंत पुनर्वास और पक्के मकान बनाने के निर्देश। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

सवाल पूछो तो ‘टैग’...

आज के भारत में सवाल पूछने पर जवाब नहीं बल्कि 'गोदी मीडिया' या 'चमचा' का टैग मिलता है। जानिए कैसे यह 'लेबलिंग पॉलिटिक्स' और सोशल मीडिया इको-चैंबर हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। पूरा विश्लेषण पढ़ें।
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इंदौर : बेलेश्वर महादेव बावड़ी हादसे में दोनों आरोपी दोषमुक्त, 36 लोगों की हुई थी मौत

( संवाददाता आशीष जवखेड़कर )

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से दो साल पहले तीस मार्च 2023 राम नवमी के दिन पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में हवन का आयोजन किया गया था, उस दौरान हवन करते समय बावड़ी धंस गई थी जिसमें कई लोग समा गए थे। इस पूरे मामले में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। वही महू से आर्मी की मदद भी ली गई थी। इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई थी। जूनि इंदौर पुलिस ने बेलेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरलीधर सबनानी को दोषी मानते हुए आरोपी बनाया गया था जिसमें दोनों की लापरवाही पुलिस द्वारा दर्शाई गई थी। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए थे। घटना के साल भर बाद अध्यक्ष और सचिव को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। इस मामले में लोअर कोर्ट में आज दोनों को दोषमुक्त पाया है।

आप को बता दें इस पूरी घटना में 36 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 18 भक्त घायल हो गए थे जो वहां हवन में उस दिन शामिल थे। अध्यक्ष शिवाराम गलानी के वक़ील राघवेंद्र सिंह पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा विवेचना की गई थी और दो आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में बनाए गए थे। इस पूरे मामले में 33 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे। सबके कथन सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषमुक्त करारा दिया है। वही कोर्ट ने पुलिस की जांच पर कहा कि पुलिस ने लापरवाही की है और ठीक से जांच नहीं की है। वही अधिवक्ता बेस ने बताया कि कोर्ट द्वारा यह मान्य किया गया कि नगर निगम को भी यह पता नहीं था कि वह बावड़ी है जबकि निगम कार्यालय वहीं पर मौजूद था। इसके साथ ही नगर निगम की भी इस पूरे मामले में लापरवाही है।

नारायण शर्मा
नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।
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