सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को बड़ी राहत, लेकिन जेल से बचने के लिए कल तक जमा करने होंगे ₹5 करोड़
नई दिल्ली, 8 सितंबर 2026:
बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनकी जेल यात्रा (सरेंडर करने की प्रक्रिया) पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने इस राहत के साथ एक बेहद सख्त शर्त भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को निर्देश दिया है कि वे कल (9 सितंबर) तक कोर्ट की रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ की भारी-भरकम राशि जमा करवाएं।
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कल तक पैसे नहीं दिए तो जाना होगा जेल
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ कर दिया है कि यह अंतरिम राहत तभी तक लागू रहेगी जब तक कि तय रकम जमा नहीं हो जाती। अगर अभिनेता बुधवार (9 सितंबर) तक ₹5 करोड़ जमा करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा और जेल जाना पड़ेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर 2026 को तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से ₹5 करोड़ का लोन लिया था। समय पर लोन न चुका पाने और दिए गए चेक बाउंस होने के बाद यह मामला कानूनी पचड़े में फंस गया। ब्याज के साथ यह रकम अब बढ़कर करीब ₹9 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
बता दें कि इसी साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 3 महीने जेल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से उन्हें यह सशर्त राहत मिली है।


