Home Uncategorized कोई बोतल, तो कोई नमकीन उठाकर भागा, आबकारी के एक्शन से पियक्कड़ों...

कोई बोतल, तो कोई नमकीन उठाकर भागा, आबकारी के एक्शन से पियक्कड़ों में दहशत

0

छिंदवाड़ा में अवैध अहातों पर आबकारी विभाग ने मारा छापा, खुले में शराब पी रहे लोग दुम दबाकर भागे, अहातों पर लगा है प्रतिबंध.

एनटीवी टाइम न्यूज/कोई शराब की बोतल लेकर भाग रहा था, तो कोई जेब में नमकीन का पैकेट छिपा रहा था. कुछ तो दौड़ते भागते अपनी अंतिम खुराक पूरी कर रहे थे. यह नजारा छिंदवाड़ा की शराब दुकानों के बाहर उस वक्त देखने को मिला, जब शनिवार की रात आबकारी टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था. बीते दिनों सांसद और जनप्रतिनिधियों ने बैठक में आबकारी विभाग से अवैध अहातों को लेकर सवाल पूछे थे.

आबकारी विभाग की टीम देखकर भागे पियक्कड़

शाम होते ही छिंदवाड़ा की शराब दुकानों के आसपास खुलेआम शराब पीने वालों का ऐसा जमघट लगता है कि लोगों का सड़कों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है. जिसकी लगातार शिकायतें भी जनप्रतिनिधियों और पुलिस को मिली रही थीं. शनिवार रात को आबकारी विभाग की टीम ने जैसे ही शराब दुकानों के आसपास छापा मार कार्रवाई की. खुले में शराब पी रहे लगो दुम दबाकर भागते नजर आए. कोई बोतल लेकर भाग रहा था, तो कोई नमकीन के पैकेट अपनी जेब में डालते हुए दौड़ लगा रहा था. दृश्य ऐसा था जैसे उन लोगों ने भूत देख लिया है.

अवैध अहातों में पिलाई जा रही थी शराब

जिला आबकारी अधिकारी अजित एक्का ने बताया कि “कलेक्टर हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार आबकारी विभाग ने छिंदवाड़ा शहर की शराब दुकानों बस स्टैंड, फव्वारा चौक, दीवानचीपुरा, रेल्वे स्टेशन, नरसिंहपुर नाका, खजरी नाका, परतला, चंदनगांव, इमलीखेड़ा, सब्जी मंडी क्षेत्र में 3 दल बनाकर दुकान के पास, ठेलों टपरों, अगल – बगल की दुकानों पर खड़े होकर शराब पीने-पिलाने वालों और अवैध अहाता चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई.” आबकारी टीम ने मौके पर शराब पीते पाए गए सभी लोगों को खदेड़ा और पिलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

3 साल की सजा, 1 लाख जुर्माने की कार्रवाई

शराब के उपयोग में कमी लाने के लिहाज से तत्कालीन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने साल 2023 में शराब के अहातों पर प्रतिबंध लगाया था. नए नियम के मुताबिक किसी भी शराब दुकान के भीतर या आसपास आहाता खोलकर शराब नहीं पिलाई जा सकती थी. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है या फिर खुले में शराब पिलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 साल तक की सजा या फिर 50000 से लेकर 100000 रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके बाद भी शराब दुकानों के आसपास अवैध अहाते संचालित हो रहे हैं. शराब दुकानों के आसपास खुलेआम शराब पीने वालों की भीड़ जुटी रहती है.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version