खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा — साली ने रचा जीजा की हत्या का षड्यंत्र, 50 हजार में दी थी सुपारी, 10 दिन तक रखा चाकू बिस्तर के नीचे
NTV TIME NEWS जबलपुर संभाग ब्यूरो चीफ विमल चौबे की रिपोर्ट
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“अगर मैं उसे नहीं मारती, तो वो मुझे मार देता…” — यही वो जुमला था जिसने नरसिंहपुर पुलिस को हैरान कर दिया। जीजा की हत्या के इस सनसनीखेज मामले में साली ने अपने प्रेमी और एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची थी।
मामला थाना मुंगवानी क्षेत्र का है, जहाँ 25 अक्टूबर 2025 को जलशा होटल के सामने से सृजन साहू नामक युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।
तीन विशेष टीमों का गठन
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया और एसडीओपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में तीन विशेष जांच टीमें बनाई गईं।
CCTV से खुला राज
जांच के दौरान पुलिस को CCTV फुटेज में एक युवती दिखाई दी जो होटल के सामने मृतक से कुछ देर बात करने के बाद उसे अपने साथ ले जाती नजर आई। युवती ने चेहरा कपड़े से ढक रखा था। लगातार प्रयासों के बाद उसकी पहचान बरहटा निवासी सुष्मा उर्फ निधि साहू के रूप में हुई — जो मृतक की साली थी।
सोशल मीडिया से सीखी हत्या की तरकीब
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि निधि ने सोशल मीडिया पर रील्स देखकर हत्या की योजना तैयार की थी। वह पिछले 10 दिनों से चाकू बिस्तर के नीचे छिपाकर रखे हुए थी।
50 हजार में हुई थी हत्या की डील
तकनीकी साक्ष्यों से पता चला कि निधि ने अपने परिचित साहिल पटेल (रीछा निवासी) और एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। उसने साहिल को ₹50,000 की सुपारी दी, जिसमें ₹20,000 अग्रिम भुगतान किया गया था।
जंगल में दबाया शव
आरोपियों ने सृजन साहू को जंगल ले जाकर चाकू से हत्या कर शव को पत्थरों के नीचे दबा दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव, दो चाकू, कार, खून से सने कपड़े और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं।
SP और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर
हत्या की पुष्टि के बाद SP डॉ. मीना ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए।
तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में
पुलिस ने इस मामले में सुष्मा उर्फ निधि साहू, साहिल पटेल, और एक अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया है।
सभी के खिलाफ धारा 103(1), 238, 61(2)(क) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
