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Tuesday, April 7, 2026

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सिवनी : प्रभारी प्राचार्य को लोकायुक्त ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

  • सूचना के अधिकार के आवेदन का निराकरण करने व दोबारा आरटीआइ ना लगवाने के एवज में प्रत्येक प्राथमिक शाला से एक हजार रुपये तथा प्रत्येक माध्यमिक शाला से 1500 रुपये की राशि सभी स्कूल प्रभारी से एकत्रित करने का दबाव देकर प्रभारी प्राचार्य मुकेश कुमार नामदेव 30 हजार रुपये की मांग कर रहा था।

लोकायुक्त जबलपुर ने बखारी बस स्टैंड की चाय-नाश्ता दुकान में हायर सेकंडरी स्कूल तुल्फरैयत के प्रभारी प्राचार्य मुकेश कुमार पुत्र जीएल नामदेव (48) को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। छपारा विकासखंड के शासकीय माध्यमिक स्कूल बीजादेवरी प्रधान पाठक ढीलनसिंह बिसेन (61) से रिश्वत के रुपये लेते हुए प्रभारी प्राचार्य नामदेव को लोकायुक्त ने पकड़ा है।

लोकायुक्त ने बताया कि आरोपित मुकेश नामदेव मूलत: माध्यमिक शिक्षक है। शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल तुल्फरैयत जन शिक्षा केंद्र बीजादेवरी अंतर्गत 26 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल आते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शाला प्रबंधन समिति से छात्रों की दर्ज संख्या के हिसाब खाते में मिलने वाली 50 हजार रुपये के खर्च के संबंध में लगाई आरटीआई को वापस करवाने प्रभारी प्राचार्य नामदेव द्वारा स्कूलों के प्रधान पाठकों से रुपये की मांग की जा रही थी। कार्रवाई में लोकायुक्त इंस्पेक्टर रेखा प्रजापति, नरेश बेहरा, कमल सिंह उइके व अन्य शामिल रहे।

लोकायुक्त निरीक्षक रेखा प्रजापित ने बताया कि पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग की सख्त कार्रवाई जारी है। आवेदक बिसेन ने लोकायुक्त जबलपुर पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि वह मिडिल स्कूल बीजादेवरी में प्रधान पाठक है।

प्रतिवर्ष शाला प्रबंधन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र से शाला प्रबंधन समिति के खाते में छात्रों की दर्ज संख्या के हिसाब से लगभग 50 हजार रुपये की राशि दी जाती है। जनशिक्षा केंद्र बीजादेवरी में 26 स्कूल आते हैं। प्रभारी प्राचार्य मुकेश कुमार नामदेव द्वारा अपने परिचित कमल शुक्ला से शाला अनुदान की राशि के व्यय के संबंध में आरटीआई लगवाई गई।

शिकायत का सत्यापन कर लोकायुक्त ने 4 अप्रैल शाम लगभग 4 बजे बखारी बस स्टैंड चाय-नाश्ते दुकान में प्रभारी प्राचार्य नामदेव को रिश्वत राशि दस हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

बाद में आरोपित को छपारा विश्रामगृह लाकर आगे की दस्तावेजी कार्रवाई की गई। आरोपित पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7, 13(1)बी, 13(2) के प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

नारायण शर्मा
एन टी वी टाइम न्यूज में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं।

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