Tuesday, October 6, 2026

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7, 8 और 9 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर, कलेक्टर शिवम वर्मा की जनता से अपील

इंदौर में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान: 7 से 9 अक्टूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे शिविर, प्रक्रिया हुई सरल

इंदौर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इंदौर जिले में मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिहीन बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने जिले के सभी नागरिकों और विशेषकर युवा मतदाताओं से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। इसके तहत 7, 8 और 9 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर तीन दिवसीय विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त, प्रक्रिया हुई सुगम

प्रशासन ने इस बार पंजीकरण प्रक्रिया को आम जनता के लिए बेहद सरल बना दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में गैर-एसआईआर (Non-SIR) अवधि होने के कारण नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले फॉर्म-6 के साथ अब किसी भी तरह का शपथ पत्र या घोषणा पत्र (Declaration) देना अनिवार्य नहीं होगा। नागरिक न्यूनतम और सामान्य दस्तावेजों के साथ अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे।

बूथों पर मौजूद रहेंगे अधिकारी, इन कार्यों के लिए लिए जाएंगे आवेदन

अभियान के दौरान निर्धारित तीन दिनों तक जिले के सभी पोलिंग बूथों पर सुबह से बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। शिविर में मुख्य रूप से निम्नलिखित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे:

  1. नया नाम जुड़वाना (फॉर्म-6): जिन युवाओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है अथवा जिनका नाम अब तक सूची में शामिल नहीं है।
  2. नाम हटाना (फॉर्म-7): मृत अथवा अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के लिए।
  3. संशोधन एवं स्थानांतरण (फॉर्म-8): मतदाता पहचान पत्र या सूची में नाम, आयु, लिंग अथवा पते की त्रुटियों को सुधारने के लिए।

कलेक्टर ने दी सख्त मॉनीटरिंग के निर्देश

कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि विशेष रूप से नई बसाहटों, कॉलोनियों और टाउनशिप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और समय-सीमा में दावों एवं आपत्तियों का निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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