डिंडौरी। जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंचायत सचिव मनोहर आर्मो के निलंबन से बहाली का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, बहाली के बाद भी उनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी रहेगी। उन्हें आगामी आदेश तक शाहपुरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत टिकरासरई बांस में सचिव पद पर पदस्थ किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत बिजौरी माल में नलजल योजना एवं रखरखाव-मरम्मत कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के मामले में मनोहर आर्मो के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। जनपद पंचायत शाहपुरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र तथा जनपद स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मामले में अनियमितता सामने आने के बाद 20 फरवरी 2026 को 88,180 रुपये की राशि का दायित्व निर्धारण आदेश जारी किया गया था।
आदेश में उल्लेख है कि संबंधित राशि मनोहर आर्मो द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में 21 सितंबर 2026 को जमा कराई गई। इसके बाद निलंबन से बहाली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।
कार्यालयीन पत्राचार और अनुशंसा के आधार पर 9 अक्टूबर 2026 को उन्हें ग्राम पंचायत टिकरासरई बांस में पुनः सचिव पद पर पदस्थ करने की अनुशंसा की गई। इसके बाद जिला पंचायत डिंडौरी ने 15 अक्टूबर 2026 को बहाली एवं पदस्थापना का आदेश जारी किया।
विभागीय जांच रहेगी जारी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मनोहर आर्मो को निलंबन से बहाल करते हुए आगामी आदेश तक सचिव पद पर पदस्थ किया गया है, लेकिन उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी जारी रहेगी। जांच के लिए खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुरा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शाहपुरा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
रिपोट लीलाराम साहू डिंडोरी



