Friday, October 9, 2026

TOP NEWS

अमेरिका में पहली बार...

अमेरिकी इतिहास में पहली बार 3 दिसंबर 2026 को फोर्ट हूड नरसंहार के दोषी निदाल हसन की सजा-ए-मौत का टीवी पर लाइव प्रसारण होगा। पढ़ें पूरी सनसनीखेज खबर।

MP OBC Reservation: मध्य...

MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी 27% आरक्षण कानून को किया निरस्त। प्रदेश में अब केवल 14% ही मिलेगा ओबीसी कोटा, जानें पूरी खबर।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत...

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कल कुक्षी आएंगेप्रदेश...

H-1B वीजा विवाद: अमेरिकी...

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति JD वेंस के H-1B वीजा धारकों को 'बंधुआ मजदूर' बताने पर भारत ने दिया कड़ा जवाब। जानिए 8 बड़ी टेक कंपनियों पर लगे PERM बैन का भारतीय प्रोफेशनल्स पर क्या असर होगा।
HomeUncategorizedसीसी सड़क निर्माण और मजदूरी भुगतान की शिकायत पर सरपंच के खिलाफ...

सीसी सड़क निर्माण और मजदूरी भुगतान की शिकायत पर सरपंच के खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई का प्रस्ताव

जनपद सीईओ ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण, जांच के बाद जिला पंचायत सीईओ को भेजा प्रस्ताव; अब जिला स्तर पर कार्रवाई पर टिकी निगाहें
डिंडौरी। ग्राम पंचायत मरवारी में सीसी सड़क निर्माण कार्य एवं मजदूरी भुगतान से संबंधित शिकायत के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। शिकायत के संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा मजदूरी भुगतान से जुड़े बिंदुओं का परीक्षण किया। इसके बाद ग्राम पंचायत मरवारी के सरपंच के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई किए जाने के लिए जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालयीन पत्र क्रमांक /जपं/स्था/2026/961, दिनांक 21 अगस्त 2026 के माध्यम से कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। यह मामला सीसी सड़क निर्माण कार्य की राशि एवं मजदूरी भुगतान से जुड़ी शिकायत के बाद सामने आया है। शिकायतकर्ता द्वारा निर्माण कार्य में किए गए कार्य की राशि और मजदूरी भुगतान के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई थी।
निरीक्षण के बाद कार्रवाई का प्रस्ताव
शिकायत सामने आने के बाद जनपद पंचायत के सीईओ ने संबंधित स्थल का निरीक्षण कर सीसी सड़क निर्माण की स्थिति और मजदूरी भुगतान से संबंधित शिकायत का परीक्षण किया। इसके बाद सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीईओ को प्रस्ताव भेजा गया।
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत पंचायत पदाधिकारी को पद से पृथक करने संबंधी कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, इस मामले में प्रस्ताव भेजा जाना अपने आप में अंतिम कार्रवाई नहीं है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों के परीक्षण और नियमानुसार प्रक्रिया के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
जिला पंचायत के निर्णय का इंतजार
ग्राम पंचायत मरवारी से जुड़े इस मामले में अब जिला पंचायत स्तर पर होने वाली कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की जांच, निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों तथा मजदूरी भुगतान की स्थिति के आधार पर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
अब देखना होगा कि जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेते हैं और मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल, सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना शेष है।

रिपोर्ट लीलाराम साहू डिंडोरी

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments