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MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: इंदौर के बुजुर्गों को काशी-गया की मुफ्त यात्रा, 23 सितंबर तक करें आवेदन; जानिए नियम

MP मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: इंदौर के बुजुर्गों को काशी-गया की मुफ्त यात्रा, 23 सितंबर तक करें आवेदन; जानिए नियम

इन्दौर, 9 सितम्बर 2026:
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के बुजुर्गों के लिए संचालित ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ के तहत इंदौर जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा अवसर आया है। इंदौर, बड़वानी और आलीराजपुर जिले के पात्र बुजुर्गों को इस बार काशी (वाराणसी) और गया धाम की निःशुल्क धार्मिक यात्रा कराई जा रही है।

इस यात्रा के लिए 04 अक्टूबर 2026 को इंदौर से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी, जो 09 अक्टूबर 2026 को वापस लौटेगी। इस विशेष यात्रा के लिए इंदौर संभाग को कुल 156 सीटें आवंटित की गई हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि और फॉर्म जमा करने का स्थान

इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 23 सितम्बर 2026 (शाम 5:30 बजे तक) अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

  • कहाँ मिलेगा फॉर्म: नगर निगम के जोनल कार्यालय, नगरीय निकाय, और इंदौर, सांवेर, महू व देपालपुर के जनपद पंचायत कार्यालयों से आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।
  • कहाँ जमा होगा: पूरी तरह भरे हुए आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ इन्हीं कार्यालयों में वापस जमा करना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता और नियम)

  1. मूल निवासी और आयु: आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. आयकर सीमा: आवेदक आयकरदाता (Taxpayer) नहीं होना चाहिए।
  3. जीवन में केवल एक बार मौका: योजना के नियमानुसार, कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार इस मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकता है। अगर आपने पहले इस योजना का लाभ लिया है, तो आप अपात्र होंगे।
  4. स्वास्थ्य: आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। टीबी, हृदय रोग या किसी गंभीर संक्रामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं

  • अकेले जाने पर सहायक की सुविधा: यदि कोई आवेदक 65 वर्ष से अधिक आयु का है और अकेला यात्रा कर रहा है, तो वह शर्तों के अधीन अपने साथ एक सहायक (Attendant) ले जा सकता है।
  • पति-पत्नी के लिए नियम: यदि पति या पत्नी में से किसी एक का भी चयन लॉटरी में होता है, तो उनका जीवनसाथी भी साथ यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो।
  • दिव्यांगजनों के लिए: 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक (जो यात्रा करने में सक्षम हैं) अपने साथ एक गाइड/अनुरक्षक ले जा सकते हैं।
  • ग्रुप आवेदन: यदि दोस्त या पड़ोसी साथ जाना चाहते हैं, तो अधिकतम 25 लोगों का समूह (Group) एक साथ आवेदन कर सकता है। लॉटरी में पूरे समूह को एक इकाई माना जाएगा।

आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आवेदन पत्र दो प्रतियों (Two Copies) में जमा करना होगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाने अनिवार्य हैं:

  • 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
  • निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या समग्र आईडी में से कोई एक)।

जिला प्रशासन इंदौर ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस पुनीत और निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाएं।

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