इंदौर का मशहूर अपोलो टॉवर सील: फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर बड़ा एक्शन, 600 दुकानों पर लटका ताला
इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के एमजी रोड (प्रसिद्ध 56 दुकान के सामने) स्थित सबसे पुराने और व्यस्त कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ‘अपोलो टॉवर’ (Apollo Tower) को नगर निगम और फायर सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने पूरी तरह से सील कर दिया है। प्रशासन की इस अचानक और सख्त कार्रवाई से पूरे शहर के व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई के कारण परिसर में संचालित होने वाली करीब 600 दुकानों और दफ्तरों पर ताला लटक गया है।
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महीने भर पहले दिया गया था नोटिस, परिसर को बताया था ‘असुरक्षित’
प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, अपोलो टॉवर प्रबंधन को करीब एक से दो महीने पहले ही फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और जरूरी अग्निशमन उपकरण (Fire Fighting Equipments) इंस्टॉल करने के लिए औपचारिक नोटिस जारी किया गया था।
इतना ही नहीं, आम जनता और वहां आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने पहले ही बिल्डिंग के बाहर बड़े-बड़े फ्लेक्स और चेतावनी बोर्ड लगा दिए थे, जिस पर इस इमारत को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया था। इसके बावजूद प्रबंधन और दुकानदारों की ओर से सुरक्षा मानकों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई।
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व्यापारियों की ‘3 दिन की मोहलत’ की मांग खारिज
नगर निगम कमिश्नर के कड़े निर्देशों के बाद जब निगम और पुलिस की संयुक्त टीम बुधवार को कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची, तो वहां हड़कंप मच गया। स्थिति को देखते हुए कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने टीम से सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए 3 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगी।
हालांकि, अधिकारियों ने व्यापारियों की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों का साफ कहना था कि सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। प्रबंधन को पहले ही पर्याप्त समय (एक महीना) दिया जा चुका था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
अब कैसे और कब खुलेगा अपोलो टॉवर?
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अपोलो टॉवर को दोबारा खोलने की प्रक्रिया काफी सख्त होगी। इसे दोबारा शुरू करवाने के लिए प्रबंधन को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- पूर्ण फायर ऑडिट: सबसे पहले पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नए सिरे से एक विस्तृत फायर ऑडिट (Fire Audit) करवाना होगा।
- उपकरणों की इंस्टॉलेशन: नियमों के मुताबिक सभी जरूरी स्प्रिंकलर, फायर अलार्म और अग्निशमन यंत्र लगाने होंगे।
- कानूनी शपथ पत्र (Affidavit): तय समय सीमा के भीतर सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे करने और फायर एनओसी (NOC) लेने से संबंधित एक वैधानिक शपथ पत्र नगर निगम कमिश्नर को सौंपना होगा।
इन सभी प्रक्रियाओं के पूरे होने और फायर विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद ही नगर निगम कमिश्नर इसे दोबारा खोलने का अंतिम आदेश जारी करेंगे। तब तक यह पूरा परिसर सील रहेगा।
इंदौर में जारी रहेगा फायर सेफ्टी ड्राइव
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इंदौर नगर निगम आने वाले दिनों में शहर की अन्य बहुमंजिला और व्यावसायिक इमारतों की भी जांच करने जा रहा है। जो भी इमारतें फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करती पाई जाएंगी, उनके खिलाफ भी इसी तरह की सीलिंग और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


